तिहरे हत्याकांड के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
मोहल्ला सर्वोदय नगर निवासी मोहल्ला सर्वोदय नगर निवासी मोहल्ला सर्वोदय नगर निवासी मोहल्ला सर्वोदय नगर निवासी मोहल्ला सर्वोदय नगर निवासी
जागरण संवाददाता, बांदा : सिपाही समेत उसकी मां व बहन की धारदार हथियार से हुई हत्या के मामले में एक आरोपित की जमानत अर्जी प्रभारी वर्चुअल कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके पूर्व इसी हत्याकांड के चार आरोपितों की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि कोतवाली नगर के मोहल्ला परशुराम तालाब निवासी सौरभ कुमार ने 21 नवंबर वर्ष 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 नवंबर को उसके भाई पुलिस कर्मी अभिजीत, बहन निशा व मां रमावती की 17 पड़ोसियों ने लाठी-डंडा व कुल्हाड़ियों से नाली में कूड़ा डालने के विवाद में हत्या कर दी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने हत्यारोपित पड़ोसी कामता, रोहित, शिववती, मछला की जमानत अर्जी पूर्व में डाली थी। जो कि पहले ही खारिज हो चुकी है। बुधवार को सह आरोपित सूरज की जमानत अर्जी भी वर्चुअल कोर्ट की न्यायधीश अनुसक्सेना ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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सास-ससुर की जमानत अर्जी खारिज
बांदा : गिरवां थाना क्षेत्र के ग्राम बछेही निवासी दहेज हत्या के आरोपित पति इंद्रजीत की शादी 16 फरवरी वर्ष 2020 में सहेवा गांव की रंजना के साथ हुई थी। रंजना पिता अच्छेलाल यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अतिरिक्त दहेज में बाइक की मांग पूरी न करने पर पति इंद्रजीत, सास सावित्री व ससुर रामगुलाम ने प्रताड़ित करते हुए पीटकर 29 अप्रैल 21 को बेटी को फांसी पर लटका दिया है। इस मामले में सास-ससुर की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद प्रभारी न्यायधीश वर्चुअल कोर्ट ने खारिज कर दी है।
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जानलेवा हमले के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
बांदा : कोतवाली नगर क्षेत्र के खुटला मोहल्ला निवासी जीशान ने 3 मार्च वर्ष 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक दिन पहले 2 मार्च की रात जब वह अपने भाई सलमान के साथ बाइक पर दुकान से घर जा रहा था। तभी आरोपित आशीष वर्मा, विनय सोनकर व विकास,अभिषेक निवासीगण मर्दननाका ने मिलकर रास्ते में घेर लिया। सलमान को गोली मारकर घायल कर दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित आशीष वर्मा की जमानत अर्जी न्यायालय में डाली थी। बुधवार को सुनवाई के बाद प्रभारी न्यायधीश अनु सक्सेना वर्चुअल कोर्ट ने खारिज कर दी है।
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चोरी के मामले में नौकर की जमानत खारिज
बांदा : कोतवाली नगर के मोहल्ला गंगा कुटीर निवासी प्रदीप कृष्ण ने 28 मार्च वर्ष 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 मार्च को जब वह लखनऊ गया था। तभी उनके पूर्व नौकर रविराज धुरिया ने मौका पाकर उनके अलमारी में रखे जेवरात चोरी कर लिए थे। पुलिस ने माल बरामद कर आरोपित को जेल भेजा था। बुधवार को बचाव पक्ष अधिवक्ता ने जमानत रविराज की जमानत अर्जी डाली थी। जिसमें वर्चुअल कोर्ट ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी।