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गैंगस्टर में दो को छह-छह वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, बांदा : विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर/अपर सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत ने गैंगेस्टर

By JagranEdited By: Published: Mon, 12 Nov 2018 06:38 PM (IST)Updated: Mon, 12 Nov 2018 06:38 PM (IST)
गैंगस्टर में दो को छह-छह वर्ष की कैद
गैंगस्टर में दो को छह-छह वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, बांदा : विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर/अपर सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट में दो को दोषी पाते हुए छह-छह साल की सजा सुनाई। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया। जुर्माना अदा न करने की दशा में दो माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों आरोपी इस समय जेल में बंद हैं।

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अखिलेश पुत्र राम¨सह निवासी पेस्टा थाना बिसंडा व राधेश्याम पुत्र राजाभइया निवासी पहरेटा थाना खरेला (महोबा) और हरीपाल उर्फ भोला पुत्र रामऔतार निवासी अकोना, थाना पैलानी समाज में भय एवं आतंक फैलाकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए जहरखुरानी, चोरी व हत्या आदि करके समाज में आतंक फैला रहे थे। ऐसे में इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। दस नवंबर 2012 को इनके खिलाफ थाने में 2/3 गैंगस्टर एक की रिपोर्ट दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। तीनों के खिलाफ विभिन्न अदालतों में चोरी, हत्या व जहर खुरानी आदि के मुकदमे में विचाराधीन हैं। विवेचक ने तीनों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश खलीकुज्जमा ने जुर्म इकबाल करने पर अखिलेश व राधेश्याम को छह-छह वर्ष की कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। तीसरा आरोपी हरीपाल की पत्रावली अलग कर दी गई है। उसने अपना जुर्म स्वीकार नहीं किया।


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