बिजली चोरी में छह माह की कैद व जुर्माना
जागरण संवाददाता, बांदा: ट्रांसफार्मर से सीधे कटिया डालकर बिजली चोरी करने वाले आरोपी को
जागरण संवाददाता, बांदा: ट्रांसफार्मर से सीधे कटिया डालकर बिजली चोरी करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट की अदालत ने छह माह की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। विद्युत विभाग के प्रवर्तन दल प्रभारी तेजेंद्र ¨सह ने 12 अप्रैल
2013 को कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 अप्रैल 2013 की रात 8 बजे छापा मारा गया तो आरोपी दिलीप त्रिपाठी निवासी मुहल्ला कैलाशपुरी अपने बगल में
स्थित ट्रासफार्मर से सीधे कटिया डालकर बिजली चोरी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने दो गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश राजेश कुमार ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को कारित अपराध का दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई।