रोस्टर वही, सिर्फ दुकानें खोलने का बदला समय
शासन ने 30 जून तक के लिए बाजार खोलने के लिए प्रशासन के पाले में गेंद डाली है। इसके तहत प्रशासन ने दुकानें खोलने का रोस्टर वही पुराना लागू किया है। सिर्फ समय में इजाफा किया है। अब बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक गुलजार रहेंगी। व्यवसायियों व ग्राहकों को नियमों का अनुपालन करना होगा।
जागरण संवाददाता, बांदा : शासन ने 30 जून तक के लिए बाजार खोलने के लिए प्रशासन के पाले में गेंद डाली है। इसके तहत प्रशासन ने दुकानें खोलने का रोस्टर वही पुराना लागू किया है। सिर्फ समय में इजाफा किया है। अब बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक गुलजार रहेंगी। व्यवसायियों व ग्राहकों को नियमों का अनुपालन करना होगा।
कोरोना को रोकने के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। 69 दिनों बाद शासन ने एक से 30 जून तक के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। बाजार खोलने के लिए जिला प्रशासन के पाले में गेंद डाली है। बांदा जनपद में पहले 22 कोरोना संक्रमित मरीज रहे हैं। लेकिन अब वह स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। हॉट स्पॉट भी खोले जा चुके हैं। डीएम अमित सिंह बंसल ने मंगलवार को महीनों से बंद व्यवसाय को पटरी पर लाने के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। उन्होंने कहा है कि लोगों को जीवनोपयोगी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए स्थानीय स्तर पर नियमानुसार निर्धारित समयावधि व व्यवस्था के मुताबिक दुकान व प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी जा रही है। उन्हें शर्तों का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जारी गाइड लाइन में दुकानों को खोलने का रोस्टर वही है। अब बाजार में लोग सुबह 9 से रात नौ बजे तक खरीददारी कर सकेंगे।
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दुकान खोलने का यह है रोस्टर :
सोमवार, गुरुवार, शनिवार : आटो पार्टस, इंजिन ऑयल, लुब्रीकेंट आटो, गैरेज, टायर ट्यूब आदि व इलेक्ट्रानिक्स,मोबाइल, घड़ी और चश्मे की बिक्री व मरम्मत की दुकानें। स्टेशनरी, किताबें व खेलकूद के सामान की दुकानें, मोहर, साइन बोर्ड पेंटर, फर्नीचर,टिबर, बैग, अटैची, वारदाना, बर्तन-क्राकरी, वेल्डिग की दुकानें, लाइसेंसी गन व शस्त्र व्यवसायियों की दुकाने।
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बुधवार, शुक्रवार व रविवार : कपड़ा (रेडीमेड, गारमेंट, यूनिफार्म, सूटिग शर्टिंग) हैंडलूम, दरी, पर्दे, बिछौना, जूता-चप्पल, फुटवियर, टेलरिग, कास्मेटिक, चूड़ी व श्रृंगार सामग्री, ज्वेलरी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स, कटिग सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकानें।
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ये दुकानें खुलेंगी प्रतिदिन :
किराना, जनरल स्टोर, डिपार्डमेंट स्टोर, सुपर मार्केट, फल-सब्जी व फूल माला की दुकानें, मेडिकल स्टोर, पैथालाजी, बेकरी, अंडा, दूध, पनीर, ब्रेड, बिल्डिग मैटेरियरल, खाद, बीज व कृषि यंत्र पार्ट्स, साइकिल व मोटरसाइकिल के पंचर व मरम्मत की दुकानें, मोटर वाहनों के शोरूम, मिठाई की दुकानें।
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मंगलवार को रहेगी पूर्ण बंदी :
प्रशासन ने जिले भर में सभी तरह की दुकानों को पूर्ण बंदी में शामिल किया है। इस दिन शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की बाजार व दुकानें बंद रहेंगी।
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ऐसे खुलेगी सब्जी मंडी :
जिलाधिकारी ने कहा है कि मुख्य सब्जी मंडी सुबह चार से सात बजे खुलेगी। यहां का थोक व्यवसाय सुबह छह से नौ बजे तक होगा। आम जनता के लिए सुबह आठ से शाम आठ बजे तक मंडी खुलेगी।
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शापिग माल व होटल बंद रहेंगे
डीएम ने कहा है कि अभी जिले में शापिग माल व होटल बंद रहेंगे। नगर में स्थित बाजार में वाहनों का प्रवेश व संचालन पूर्व व्यवस्था के तहत ही होगा।
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ये रहेंगी मुख्य शर्तें :
नगर मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र में कोई साप्ताहिक बाजार व मंडी नहीं लगेगी। ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नियमों के तहत लगेगी। दुकानदारों को फेस कवर व मास्क लगाना होगा। ग्लब्स का इस्तेमाल करें। हर दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। मास्क बिना ग्राहक को सामन नहीं दिया जाए। यह आदेश 30 जून तक प्रभावी रहेगा।
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रात 9 से सुबह 5 तक रहेगा कर्फ्यू :
जनपद में रात नौ बजे से सभी व्यवसायिक गतिविधियों के साथ वाहनों का संचालन बंद होगा। सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जैसी स्थिति रहेगी। सिर्फ जरूरी होने पर अनुमति के बाद ही वाहन निकले।
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नौ बजे तक मिलेगी शराब :
डीएम ने शराब की दुकानों का समय बढ़ा दिया है। पियक्कड़ अब सुबह दस से रात नौ जे तक शराब खरीद सकेंगे। अभी तक सात बजे तक ही अनुमति थी।