अब बिना पंजीयन नहीं कर सकेंगे बालू व गिट्टी का कारोबार
जागरण संवाददाता बांदा बालू बोल्डर गिट्टी व मौरंग बेचने वाले फुटकर व्यवसायी अब खनिज के वि
जागरण संवाददाता, बांदा : बालू, बोल्डर, गिट्टी व मौरंग बेचने वाले फुटकर व्यवसायी अब खनिज के विभाग के राडार पर हैं। बिना पंजीयन के ये व्यवसायी खनिज सामग्री नहीं बेंच सकेंगे। इसके लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य होगा। हर तीन माह में खरीद व बिक्री का ब्योरा देना होगा।
शासन ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नई खनिज नियमावली लागू की है। इसमें अब कोई भी व्यक्ति विभाग में बिना पंजीकरण के बालू आदि नहीं बेंच सकेगा । फुटकर विक्रेताओं के लिए शासन ने पोर्टल तैयार किया है। खनिज का फुटकर व्यापार करने वाले व्यक्ति को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदक को अपना नाम, पता, बिक्री करने का स्थान, जमीन संबधी कागजात, गाटा संख्या आदि की जानकारी देनी होगी। साथ ही आवेदक को माल खरीद की जानकारी रखनी होगी। यह भी बताना होगा कि उसने किस ठेकेदार से कितना माल खरीदा है। इस माल को कहां पर कितना बेचा है। इसकी दर भी घोषित करनी होगी। इतना ही नहीं, इन्हें यह भी बताना होगा कि उसने बालू कहां से खरीदी है। फुटकर विक्रेताओं को खरीद व बिक्री का विवरण हर तीन माह में खनिज अधिकारी को देना होगा। अभी शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से ज्यादा कारोबारी बालू व गिट्टी का फुटकर कारोबार कर रहे हैं। इनके पास न पंजीयन व न ही कोई ब्योरा। व्यवसायियों को शासन से निर्धारित शुल्क जमा कर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा।
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यहां होता है कारोबार :
शहर के कालूकुआं में तिदवारी रोड, मंडी समिति के पास, बबेरू रोड, महोबा रोड व चिल्ला रोड में करीब आधा सैकड़ा बालू-गिट्टी की फुटकर दुकानें चल रही हैं। अतर्रा चुंगी सहित शहर में बाजार के अंदर भी आधा दर्जन कारोबारी हैं।
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-शासन ने खनिज भंडारण के फुटकर विक्रेताओं के लिए नए नियम लागू किए हैं। पोर्टल पर ऐसे फुटकर सभी व्यवसायियों की कुंडली तैयार की जा रही है। फुटकर कारोबारियों को पंजीयन के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
शैलेंद्र सिंह, खनिज अधिकारी, बांदा