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अब बायोमेट्रिक कार्ड से मिलेगा कोर्ट में प्रवेश

हाईकोर्ट के निर्देश पर कोर्ट परिसर की सुरक्षा बेहद सख्त की जा रही है। अब अधिवक्ता हो या न्यायिक कर्मचारी अथवा वादकारी बिना परिचय पत्र कोर्ट परिसर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मचारी उन्हें वहीं से बाहर का रास्ता दिखाएगा। पहली फरवरी से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। सभी के परिचय पत्र बनवाए जा रहे हैं। तहसीलों न्यायालयों में भी यही व्यवस्था लागू होगी। न्यायालयों की सुरक्षा को लेकर

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Jan 2020 10:12 PM (IST)Updated: Sun, 26 Jan 2020 06:03 AM (IST)
अब बायोमेट्रिक कार्ड से मिलेगा कोर्ट में प्रवेश
अब बायोमेट्रिक कार्ड से मिलेगा कोर्ट में प्रवेश

जागरण संवाददाता, बांदा : हाईकोर्ट के निर्देश पर कोर्ट परिसर की सुरक्षा बेहद सख्त की जा रही है। अब अधिवक्ता हो या न्यायिक कर्मचारी अथवा वादकारी बिना परिचय पत्र कोर्ट परिसर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मचारी उन्हें वहीं से बाहर का रास्ता दिखाएगा। पहली फरवरी से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। सभी के परिचय पत्र बनवाए जा रहे हैं।

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न्यायालयों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट और शासन दोनों सख्त हैं। इसके तहत जिला न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में हर बिदुओं पर सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। कोर्ट की चहारदीवारी मजूबत बनाई जा चुकी है। इसके अलावा गेट पर सुरक्षा व मेटल डिटेक्टर, गेट पर सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों के बाद अब कोर्ट आने-जाने वालों पर भी पैनी निगाह रहेगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला जज राधेश्याम यादव ने भी न्यायालयों की सुरक्षा के लिए सख्ती शुरू कर दी है। अब सभी अधिवक्ताओं, मुंशी, न्यायिक कर्मी और वादकारियों के पहचानपत्र बनवाने की कवायद शुरू की गई है। अब कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में प्रवेश करेगा तो उसे सुरक्षा कर्मचारी को अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। यही प्रक्रिया मुंशी व कर्मचारियों के साथ भी लागू होगी। यदि कोई वादकारी अंदर दाखिल होना चाहेगा तो उसे अपने अधिवक्ता के जरिए परिचय पत्र जारी होगा। इसी के बाद उसकी अंदर इंट्री होगी। जनपद न्यायालय में करीब 2800 अधिवक्ता व इतने ही मुंशी हैं। इसके अलावा डेढ़ सौ से ज्यादा कर्मचारी हैं। तहसील न्यायालयों में भी यही व्यवस्था लागू होगी। यहां सभी अधिवक्ताओं और मुंशी सहित कर्मचारियों को 30 जनवरी तक हर हाल में परिचय पत्र बनवाने होंगे।

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बोले जिला जज :

-जनपद न्यायालय एवं बाह्य न्यायालय में अधिवक्ता, क्लर्क 30 जनवरी तक एडवोकेट रोल एवं एडवोकेट क्लर्क रोल में अपना नाम अंकित कराएं। निर्धारित प्रारूप पर पूरा ब्योरा आवेदन के साथ प्रशासकीय कार्यालय में प्रस्तुत करें। वे न्यायालय परिसर में अपने साथ पहचान पत्र अवश्य रखें तथा सुरक्षा कर्मियों के मांगे जाने पर दिखायें।-राधेश्याम यादव, जिला जज, बांदा

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बोले अधिवक्ता संघ अध्यक्ष :

-न्यायालय में अधिवक्ताओं व कर्मचारियों से घटनाएं हो रही हैं। इसी सुरक्षा के लिए से हाईकोर्ट की तर्ज पर यहां भी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इसमें अधिवक्ता संघ का कोई विरोध नहीं हैं। सभी अधिवक्ता कर्मचारी अपने परिचय पत्र समय से बनवाएं। ताकि उन्हें आगे कोई अव्यवस्था का सामना न करना पड़े।-सुबीर सिंह, अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ


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