बांदा में छेड़छाड़ व मारपीट में पड़ोसी को छह माह की सजा
जागरण संवाददाता बांदा करीब 12 वर्ष पूर्व खेत में चारा काटने गई महिला से छेड़खानी के माम
जागरण संवाददाता, बांदा : करीब 12 वर्ष पूर्व खेत में चारा काटने गई महिला से छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने पड़ोसी को छह माह की सजा व 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपित जेल में था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता बीएम यादव ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पत्नी चार अप्रैल 2008 को खेत में चारा काटने गई थी। तभी गांव का कल्लू पहुंचा और उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। कल्लू वहां से धमकाते हुए भाग निकला। पुलिस ने विवेचना कर मामले के आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। साक्ष्यों व दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने कल्लू को छह माह के कारावास व पांच सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। आरोपित इन दिनों जेल में था।