बांदा में पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद, गले में सांग से हमला कर किया था मर्डर
बांदा में पत्नी के गले में सांग से हमला कर हत्या करने के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रपाल की अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। घटना अतर्रा थाना क्षेत्र की है, जहाँ आरोपी सूरजबली ने अपनी पत्नी मीरा देवी की हत्या कर दी थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान सात गवाहों के बयान दर्ज किए और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, बांदा। विवाद होने पर पत्नी के गले में सांग मारकर हत्या करने के दोषी पति को अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रपाल की अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
दोषी पति को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। घटना के दो साल पांच माह चार दिन में जहां 23 पृष्ठीय फैसला आया। वहीं सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए।
अतर्रा थाना क्षेत्र के चक्की पुरवा अंश बल्लान निवासी शिवबरन वर्मा ने 10 जून 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि आज सुबह चार बजे उसकी मां मीरा व पिता में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। पिता सूरजबली ने आवेश में आकर प्यासी देवी के स्थान से सांग निकालकर मां के बाएं हाथ व गले में लोहे की सांग से हमला दिया।
जिससे मां मीरा देवी की मौके पर मौत हो गई। यह घटना श्यामलाल के दरवाजे के सामने की गई थी। मामले के विवेचक तत्कालीन एसआइ अरविंद कुमार सिंह ने अदालत में 23 जून 2023 को आरोप पत्र पेश किया। दोषी के विरुद्ध अदालत में 18 अक्टूबर 2023 को आरोप बनाया गया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 23 पृष्ठीय फैसले में पत्नी की हत्या में पति सूरजबली को दोषी पाकर सजा दी है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।