महिला से छेड़छाड़ में दो वर्ष की कैद व जुर्माना
जागरण संवाददाता, बांदा : दस वर्ष पूर्व महिला के साथ छेड़छाड़ व गाली-गलौज करने पर आरोपी
जागरण संवाददाता, बांदा : दस वर्ष पूर्व महिला के साथ छेड़छाड़ व गाली-गलौज करने पर आरोपी को अदालत ने दो वर्ष का कारावास व दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अदालत के आदेश को आरोपी ने अपना अर्थदंड गुरुवार को ही अदा कर दिया है। जमानत दाखिल करने पर उसे रिहा कर दिया गया।
चिल्ला थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 9 नवंबर 2008 को थाने में अपनी तहरीर देकर कहा कि वह सुबह शौच क्रिया के लिए घर से बाहर जा रही थी। 15-20 कदम की दूरी पर आरोपी मुन्ना उर्फ राजकुमार पुत्रगण बदलू निषाद ने जबरिया उसे पकड़कर बुरी नीयत से छेड़खानी की। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी मुन्ना गाली-गलौज करते हुए जानमाल की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने धारा 354, 504, 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई दौरान सिविल जज सीनियर डिवीजन/एफटी/अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार वर्मा ने छह गवाह पेश किए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदांशु कुमार ने आरोपी मुन्ना को धारा 354 में दो वर्ष का कारावास, एक हजार रुपए जुर्माना किया। अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 504 में दो वर्ष का कारावास एक हजार रुपये जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त सजा सुनाई। आरोपी ने अदालत में जुर्माना अदा कर दिया। जमानत दाखिल करने के बाद उसे अपील प्रस्तुत करने का समय देते हुए रिहा कर दिया गया।