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आत्महत्या को प्रेरित करने पर पति को पांच वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, बांदा : आठ वर्ष पूर्व दहेज के लिए मानसिक रूप से उत्पीड़न करने पर पत्नी द्वार

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Dec 2018 10:28 PM (IST)Updated: Fri, 14 Dec 2018 10:28 PM (IST)
आत्महत्या को प्रेरित करने पर पति को पांच वर्ष की कैद
आत्महत्या को प्रेरित करने पर पति को पांच वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, बांदा : आठ वर्ष पूर्व दहेज के लिए मानसिक रूप से उत्पीड़न करने पर पत्नी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय की अदालत ने आरोपी पति को पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।

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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने पैरवी की। बिसंडा थाना क्षेत्र के पारा गांव निवासी लाला उर्फ अनिल पुत्र रामकिशोर की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कोतवाली नगर में 28 अगस्त 2010 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कहा गया कि उसकी बहन कमलिया उर्फ कमला उर्फ प्रतिमा की शादी ¨तदवारी थाना क्षेत्र के पडरी गांव निवासी विजय ¨सह पुत्र चुनबद्दी उर्फ बलजीत ¨सह के साथ हुई थी। घटना के समय ससुरालीजन शहर के कालूकुआं मोहल्ला में रहते थे। दहेज की बात को लेकर उसकी बहन को बात-बात पर प्रताड़ित करते थे। इसी बात को लेकर उसको मार डाला और आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी पर लटका दिया। उसके शव को नष्ट करने के लिए जलाना चाहते थे। जिसकी शिकायत एसपी से करने पर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। विवेचक ने आरोपित विजय ¨सह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश कराए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने धारा 306 में विजय ¨सह को पांच वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


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