ग्राम पंचायतों की बढ़ेगी आय, दूर होगी बदहाली
जागरण संवाददाता, बांदा : विकास के लिए ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाई जाएगी। इसके लिए शासन ने उ
जागरण संवाददाता, बांदा : विकास के लिए ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाई जाएगी। इसके लिए शासन ने उप्र राजस्व संहिता के तहत किसी भी भूमि प्रबंधक समिति की ओर से परिसंपत्तियों की नीलामी व जुर्माने से प्राप्त धनराशि को गांव, तहसील व समेकित जिला गांव निधि में जमा करने का फरमान जारी किया है। अभी तक यह धनराशि तहसील व जिलास्तर पर ही रह जाती थी। इस धनराशि से अब गांवों की बदहाली दूर होगी।
ग्राम पंचायतों में तालाबों की नीलामी और अन्य परिसंपत्तियों के माध्यम से होने वाली आय में अब ग्राम पंचायतों की भी हिस्सेदारी होगी। राजस्व परिषद आयुक्त एवं सचिव के निर्देश पर डीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों व तहसीलदार को पत्र भेजकर समेकित गांव निधि व तहसील गांव निधि और जिला गांव निधि का खाता खुलवाने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा है कि ग्राम सभा भूमि प्रबंध समिति की ओर प्राप्त धनराशि का 75 फीसद गांव निधि में, 15 फीसद समेकित तहसील गांव निधि व 10 फीसद समेकित जिला गांव निधि को मिलेगा। उप्र राजस्व संहिता के तहत प्राप्त जुर्माने की धनराशि का 50 फीसद जिला गांव निधि तथा 50 फीसद समेकित तहसील गांव निधि में जमा कराने की व्यवस्था सुनिश्चत कराने का निर्देश दिया है। डीएम हीरालाल ने बताया कि इन मदों से अर्जित धनराशि को ग्राम पंचायत विकास कार्यों पर खर्च कर सकेगी। वहीं तहसील प्रशासन अतिक्रमण आदि हटवाने पर खर्च कर सकेगा। जिला प्रशासन शासकीय अधिवक्ताओं को ग्राम सभाओं के खिलाफ निर्मित वादों में पैरवी करने का मानदेय देने पर व्यय करेगा।
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इन मदों से आती है राशि
मत्स्य पालन के लिए तालाब के पट्टे, आवासीय पट्टे का लगान, बाजार नीलामी, पेड़ों की नीलामी आदि से यह धनराशि मिलती है। अब तक ये धनराशि तहसील के ही खाते में रह जाती थी। ग्राम पंचायतों को उनका अंश नहीं मिलता था।
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राजस्व परिषद के इस फैसले से गांवों को अच्छी धनराशि मिलेगी। इससे नालियों की मरम्मत, सड़क, आरसीसी और स्कूलों आदि की मरम्मत कार्यों में आसानी होगी। इस पर तत्काल अमल किया जाएगा।
-थमीम अंसारिया, एसडीएम