शासन के आदेश को ठेंगा, डंप बालू पर नहीं हुई कार्रवाई
जागरण संवाददाता, बांदा : शासन ने पखवारे भर पहले बालू डंप में नया आदेश लागू करते हुए कार
जागरण संवाददाता, बांदा : शासन ने पखवारे भर पहले बालू डंप में नया आदेश लागू करते हुए कारोबारियों को 20 जनवरी तक की मोहलत दी थी। लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी बालू डंप कर बेंचने का खेल खत्म नहीं हो सका। शहर के नजदीक केन नदी किनारे दुरेडी में हजारों घन मीटर बालू आज भी डंप है। हालांकि खनिज विभाग का दावा है कि कारोबारियों को 24 घंटे की मोहलत दी है। दो दिन बाद बालू को सीज कर उसकी नीलामी कर दी जाएगी।
शासन ने बालू डंप करने के मामले में नया आदेश लागू किया है। इसके तहत बालू कारोबार से जुड़ा कोई भी व्यवसाय बालू डंप नहीं कर सकेगा। जो भी डंप बालू हो उसे पखवारे भर के अंदर खत्म किया जाए। इसके बाद खनिज विभाग ने 12 जनवरी को दुरेड़ी व खैरेई में डंप बालू को लेकर कारोबारियों को नोटिस जारी की थी। 20 जनवरी तक का मौका दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी बालू की डं¨पग खत्म नहीं हुई। उसी तरह धड़ल्ले से बालू का कारोबार चल रहा है। बालू महंगे दामों पर बेंची जा रही है। रायल्टी शुल्क की चोरी होने से से राजस्व का लाखों रुपये का चूना लग रहा है। जबकि यहां दुरेडी खदान के लिए 450 रुपये घन मीटर की दर से रायल्टी शुल्क निर्धारित है। शासन के आदेश के बावजूद प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी डंप बालू के ढेर को नहीं हटवा सके। उधर, शासन के नए आदेश के खिलाफ कारोबारियों ने हाईकोर्ट का रास्ता पकड़ा है। मोहलत मांगी है। जिलाधिकारी ने दुरेड़ी के डंप बालू कारोबारी को 24 घंटे का मौका दिया है। खनिज अधिकारी शैलेंद्र ¨सह ने बताया कि शासन के आदेश पर कारोबारी को फिर चेतावनी दी गई है। बालू नहीं हटी तो दो दिन बाद इसे सीज कर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।