किशोरी से दुष्कर्म पर साढ़े चार साल की सजा व जुर्माना
जासं बांदा न्यायालय ने चार वर्ष पूर्व किशोरी के
By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Sep 2020 10:16 PM (IST)Updated: Sat, 05 Sep 2020 06:10 AM (IST)
जासं, बांदा : न्यायालय ने चार वर्ष पूर्व किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को चार वर्ष 6 माह की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
बिसंडा थाने केएक गांव में किशोरी 16 मार्च 206 को शाम खेत शौच के लिए गई थी। वापस लौटते समय बिलगांव गांव के लक्खू (रमेश यादव) ने उसे दबोच लिया और दुष्कर्म किया। पिता ने थाने में तहरीर दी। न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन कर दलीलों को सुनते हुए आरोप सिद्ध पाया। अभियुक्त को 4 वर्ष 6 माह की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना न अदा करने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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