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गैर इरादतन हत्या में पति को पांच वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, बांदा : साढ़े पांच वर्ष पूर्व पत्नी की गैरइरादतन हत्या में पति को प्रथम त्वरित न्

By JagranEdited By: Published: Wed, 05 Dec 2018 10:18 PM (IST)Updated: Wed, 05 Dec 2018 10:18 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या में पति को पांच वर्ष का कारावास
गैर इरादतन हत्या में पति को पांच वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, बांदा : साढ़े पांच वर्ष पूर्व पत्नी की गैरइरादतन हत्या में पति को प्रथम त्वरित न्यायालय की अदालत ने पांच वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भु्रतनी होगी । आरोपित जमानत पर था। सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

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देहात कोतवाली के गांव जमनीपुरवा (महोखर)में आशिया पत्नी रफीक बहुत ही गुस्सैल मिजाज की थी। बात-बात पर उग्र रूप धारण करके अपने पति रफीक को गाली-गलौज भी करती थी। एक जून को दोपहर दोनों पति-पत्नी घर पर अकेले थे। किसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर उसने हसिया लेकर आत्महत्या करना चाह रही थी। उसे बचाने के प्रयास में पति रफीक से उसका गला कस गया। और उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसकी मृत्यु गला दबाने से हुई। गांव के कुट्टू यादव ने भी इस घटना के बारे में थाने में सूचित किया था। तहरीर पर रफीक पुत्र सहाबुद्दीन जमनीपुर का खिलाफ 304 का मामला दर्ज किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना करके मामले का आरोपत्र 11 जुलाई 2013 को अदालत में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायाधीश की अदालत में सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने पति रफीक को पांच वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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