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गैंगस्टर से दोषियों को पांच साल की सजा

जागरण संवाददाता, बांदा : एडीजे पंचम विशेष न्यायाधीश ने गैगस्टर में आरोपित कलीम खां को पांच

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Oct 2018 06:44 PM (IST)Updated: Sat, 20 Oct 2018 06:44 PM (IST)
गैंगस्टर से दोषियों को पांच साल की सजा
गैंगस्टर से दोषियों को पांच साल की सजा

जागरण संवाददाता, बांदा : एडीजे पंचम विशेष न्यायाधीश ने गैगस्टर में आरोपित कलीम खां को पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर पांच माह अतिरिक्त की सजा भुगतनी होगी। आरोपी को सजायावी बनाकर जेल भेज दिया गया।

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मटौंध थानाध्यक्ष अभिमन्यु यादव के मुताबिक 24 मार्च 2007 को वह हमराही कांस्टेबिल संतोष सचान व रसूल इस्लाम आदि के साथ मोहनपुरवा व गोयरा मुगली होते हुए कस्बा मौदहा के मोहल्ला हैदरगंज निवासी व वांछित अपराधी कलीम खां पुत्र सलीम खां का पता लगाते हुए उसके घर पहुंचे। आरोपित कलीम खां अपने गैंग लीडर छिद्दन उर्फ निजामुद्दीन के साथ गिरोह बनाकर हत्या, लूट व पुलिस मुठभेड़ आदि के अपराध हमीरपुर व बांदा जनपद में पंजीकृत हैं। यह लोग अपना संगठित गिरोह बनाकर जनता को भयभीत करते हैं। इनके विरुद्ध जनता का कोई गवाही देने को कोई तैयार नहीं होता। गैंग लीडर छिद्दन के खिलाफ 11 मुकदमे व कलीम खां के विरुद्ध हत्या, लूट, पुलिस मुठभेड़ आदि में चार मुकदमे दर्ज हैं। इनमें दोष सिद्ध भी हो गए हैं। उच्च न्यायालय की अपील से रिहा हो गए हैं। इनके विरुद्ध गैंग चार्ट बनाकर अदालत में गैंगेस्टर एक्ट का आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसी मामले में गैंगलीडर छिद्दन अपना जुर्म पहले भी स्वीकार कर चुका था। दौरान मुकदमा विशेष शासकीय अधिवक्ता वसीम उल्ला खां ने चार गवाह पेश किए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर खलीकुज्जमा ने कलीम खां को धारा 3 गैंगेस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए शनिवार को पांच वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।


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