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खदानों की ई-टेंड¨रग विज्ञप्ति हुई निरस्त

जागरण संवाददाता, बांदा: मंडलायुक्त ने 16 फरवरी को खनिज विभाग द्वारा प्रकाशित ई-टेंड¨रग विज्ञ्‍

By JagranEdited By: Published: Sat, 03 Mar 2018 10:18 PM (IST)Updated: Sat, 03 Mar 2018 10:18 PM (IST)
खदानों की ई-टेंड¨रग विज्ञप्ति हुई निरस्त
खदानों की ई-टेंड¨रग विज्ञप्ति हुई निरस्त

जागरण संवाददाता, बांदा: मंडलायुक्त ने 16 फरवरी को खनिज विभाग द्वारा प्रकाशित ई-टेंड¨रग विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया है। इसकी अपील की सुनवाई में खनिज अधिकारी के न पहुंचने पर यह कदम उठाया है। साथ ही आगे होने वाली ई-टेंड¨रग के पहले सभी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराने के बाद विधि सम्मत ई-टेंड¨रग कराने के डीएम को आदेश दिए हैं।

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मंडलायुक्त की अदालत में मां शारदा इंटर प्राइजेट, रामप्रसाद वंशीधर, नरेश कुमार बनाम स्टेट ने वाद दायर कर 16 फरवरी को प्रकाशित ई-निविदा की सह ई नीलामी पर आपत्ति जताई थी। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कमिश्नर के समक्ष पत्र प्रस्तुत कर कहा था कि पैलानी तहसील के यमुना नदी के सबादा खादर चार प्रखंड 10-10 हेक्टेअर के नीलामी के लिए निर्धारित है। चार में तीन जलमग्न हैं। जबकि एक खंड जिसकी गाटा संख्या 194, 195 व 207 में बालू है। आरोप लगाया कि खनिज अधिकारी की मिलीभगत से वहां अवैध खनन हो रहा है। जिसमें अपीलकर्ता की नीलामी बोली निरस्त की गई। जलमग्न क्षेत्र की निविदा प्रकाशित की गई है। जबकि मौरंग वाले क्षेत्रों की नीलामी नहीं कराई जा रही है। इसी तरह दुरेड़ी का भी एक क्षेत्र छोड़ दिया गया है। जब मामले की सुनवाई के लिए खनिज अधिकारी को उपस्थित होने के लिए बुलाया गया तो न वह या उनका कोई प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं हुआ है। इस पर आयुक्त राम विशाल मिश्र ने अपने आदेश में 16 फरवरी को ई-टेंड¨रग की जारी विज्ञप्ति को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी को आदेशित किया है कि 8 मार्च को सभी 15 क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराकर उन्हीं क्षेत्रों की ई-नीलामी की विज्ञप्ति जारी करें जिनमें विधिसम्मत खनन की अनुमति दी जा सके। साथ ही सभी अपील कर्ताओं को सुनने के बाद नियमानुसार निर्णय पारित करने तथा कारणों का उल्लेख करने के आदेश भी डीएम को दिए हैं।


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