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जागरुकता की कमी से नहीं मिल रहे दिव्यांग जोड़े

शासन दिव्यांगों के प्रोत्साहन के लिए विवाह अनुदान योजना संचालित कर रही है। इस वर्ष जिले में छह दिव्यांग जोड़ों की तलाश की जानी है। लेकिन छह माह में विवाह के लिए सिर्फ तीन आवेदन आए हैं। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को जोड़े खोजे नहीं मिल रहे हैं। इनका भी सत्यापन का कार्य अटका है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Oct 2019 06:49 PM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2019 06:17 AM (IST)
जागरुकता की कमी से नहीं मिल रहे दिव्यांग जोड़े
जागरुकता की कमी से नहीं मिल रहे दिव्यांग जोड़े

जागरण संवाददाता, बांदा : शासन की ओर से दिव्यांगों के विवाह पर अनुदान देने की योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसके तहत इस बार जिले में छह दिव्यांगों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मगर छह माह बीतने के बाद भी लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन नहीं आ सके। अधिकारियों की माने तो अब तक सिर्फ तीन लोगों ने ही आवेदन किया है।

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गरीबों की बेटियों की शादी में धनराशि आड़े न आए इसके लिए शासन मुख्यमंत्री विवाह योजना, बालिका विवाह प्रोत्साहन योजना और दिव्यांगों के लिए दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित कर रही है। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही इस पर आड़े आ रही है। प्रचार-प्रसार के अभाव में लक्ष्य पूरा होना तो दूर नजदीक भी नहीं पहुंच रहे हैं। इस वर्ष अप्रैल माह में जिले में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को छह दिव्यांग जोड़ों के विवाह का लक्ष्य मिला। इसके तहत दूल्हे को 15 हजार रुपये और दूल्हन की दिव्यांगता पर 20 और दुल्हन व दूल्हे दोनों की दिव्यांगता पर एकमुश्त 35 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन इसके भी दिव्यांग दूल्हा व दुल्हन खोजे नहीं मिल रहे हैं। अप्रैल से अब तक छह माह में ब्याह के लिए दिव्यांगों के सिर्फ तीन आवेदन विभाग में आए हैं। उनका भी अभी तक सत्यापन नहीं पूरा हुआ। अब शासन का दबाव बढ़ने पर अधिकारियों ने प्रचार-प्रसार की कवायद शुरू की है।

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योजना पर एक नजर :

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था है। आनलाइन के बाद विभाग राजस्व विभाग व ब्लाक के माध्यम से सत्यापन कराता है। पात्र पाए जाने पर शासन स्तर से सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि भेजने का प्राविधान है।

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प्रोत्साहन राशि :

दिव्यांग लड़की : 20000 रुपये

दिव्यांग लड़का : 15 हजार रुपये

लड़का व लड़की विकलांग : 35 हजार रुपये

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ये हैं पात्रता की शर्तें :

-शादी के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष

-युवती की आयु 18 से 45 वर्ष तक

-सीएमओ से मान्य 40 फीसद तक दिव्यांग प्रमाणपत्र हो

-लाभार्थी आयकर दाता न हो

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-विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तीन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं उनकी जांच कराई जा रही है। छह जोड़ों की तलाश का लक्ष्य है।-डा.प्रीतिलता राजपूत, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, बांदा


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