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बिना लाइसेंस के नहीं बेच पाएंगे कीटनाशक रसायन

जागरण संवाददाता, बांदा : कीटनाशक रसायन बेचने वाले दुकानदारों को इसके लिए लाइसेंस बनवाना होगा। जिला

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Dec 2017 07:16 PM (IST)Updated: Tue, 12 Dec 2017 07:16 PM (IST)
बिना लाइसेंस के नहीं बेच पाएंगे कीटनाशक रसायन
बिना लाइसेंस के नहीं बेच पाएंगे कीटनाशक रसायन

जागरण संवाददाता, बांदा : कीटनाशक रसायन बेचने वाले दुकानदारों को इसके लिए लाइसेंस बनवाना होगा। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने ऐसे सभी विक्रेताओं से 31 दिसंबर तक लाइसेंस बनवाने के लिए कहा है।

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कृषि रक्षा अधिकारी विकास शुक्ला ने बताया कि जो भी लोग कीटनाशी रसायन/घरेलू कीटनाशक की बिक्री कर रहे हैं उन्हें 31 दिसंबर तक अपना लाइसेंस बनवाना होगा। साथ ही जिनके लाइसेंस बने हैं और उनकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक है। वह अपने सभी मूल अभिलेखों के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर उनका परीक्षण करा लें। लाइसेंस जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी किए जाएंगे। इसके बाद निरीक्षण किया जाएगा। यदि किसी दुकान में बिना लाइसेंस के कीटनाशी रसायन व घरेलू कीटनाशक की बिक्री पायी गई तो उसके विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।


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