Banda News : 25 दिन में कठोर फैसला, मासूम से दुष्कर्म के आरोपित को कोर्ट ने 22 साल की सुनाई सजा
Banda News बांदा के नरैनी के एक मोहल्ला में 22 जुलाई को आरोपित ने मासूम से हैवानियत की थी। इस पर आरोपित को लोगों ने पकड़ कर पुलिस के सिपुर्द किया था। वहीं कोर्ट ने 25 दिन में ही फैसला कर आरोपित को 22 साल की सजा सुनाई है।
बांदा, जागरण संवाददाता। Banda News अदालत में आरोप पत्र पेश किए जाने के 25 दिन बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो अनु सक्सेना ने मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
नरैनी कस्बा के एक मोहल्ले में 22 जुलाई को चार साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई थी। इस मामले में कोर्ट में पांच सितंबर को चार्ज बना और उसके बाद न्यायाधीश ने लगातार सुनवाई की।
विशेष अभियोजक कमल सिंह गौतम व रामसुफल सिंह गौर ने बताया कि नरैनी के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता के पिता ने 22 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी चार साल की बेटी देर शाम घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोसी मुस्लिम युवक 23 वर्षीय फरीद खान टाफी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया।
मकान के ऊपर छत पर बने कमरे में ले जाकर बच्ची के साथ दरिंदगी की। खून से लथपथ बच्ची रोते हुए घर पहुंची, तब घटना का पता चला था। विवेचक ने इस मामले का आरोप पत्र अगस्त माह में अदालत में पेश किया। पांच सितंबर को अभियुक्त का चार्ज बनाया गया।
न्यायाधीश ने लगातार सुनवाई की और नौ से 15 सितंबर तक पांच की गवाही हुई। 23 सितंबर को दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। साक्ष्यों व दलीलों के आधार पर गुरुवार को दोषी फरीद को सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया।