मासूम संग दुष्कर्म की कोशिश में बाबा को सात साल की सजा
जागरण संवाददाता बांदा चार वर्ष दस माह पूर्व मासूम से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में अपर स
जागरण संवाददाता, बांदा : चार वर्ष दस माह पूर्व मासूम से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को साधुवेशधारी बाबा को सात वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी को जेल भेज दिया गया।
शहर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी चार वर्षीय मासूम के पिता ने 29 अगस्त 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था कि 22 अगस्त की शाम पांच बजे उसकी बेटी घर के पास खेल रही थी। तभी पड़ोस के रहने वाले अमृतानंद अरजरिया उर्फ बाबा ने टाफी देने के बहाने उसकी बेटी को अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसके रोने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग और उसकी पत्नी पहुंच गईं। तब तक आरोपित मौके से भाग निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को एक अक्टूबर 15 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में आरोपित को जमानत भी मिल गई। विवेचक द्वारा मामले का आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान विशेष अभियोजन रामसुभल सिंह ने छह गवाह पेश किए। दलीलों व साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने अमृतानंद अरजरिया को पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए सात साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।