बबेरू ब्लॉक प्रमुख के विपक्ष में पड़े 62 मत
संवाद सहयोगी बबेरू हाईकोर्ट के निर्देश पर बुधवार को बबेरू ब्लाक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ। प्रशासन की मौजूदगी में 106 सदस्यों में से 65 सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया। जिसमें 62 मत विपक्ष में पड़े। वहीं दो मत पक्ष में एक मत अवैध रहा। 62 मतों से अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। चुनाव के तीन दिनों बाद ब्लाक प्रमुख के लि
संवाद सहयोगी बबेरू : हाईकोर्ट के निर्देश पर बुधवार को बबेरू ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ। प्रशासन की मौजूदगी में 106 सदस्यों में से 65 सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया। जिसमें 62 मत विपक्ष में पड़े। वहीं दो मत पक्ष में एक मत अवैध रहा। 62 मतों से अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। चुनाव के तीन दिनों बाद ब्लॉक प्रमुख के लिए नये सदस्य को नामित किया जायेगा।
बुधवार को खंड विकास सभागार में चुनाव अधिकारी उप जिलाधिकारी महेंद्र प्रताप एवं खंड विकास अधिकारी डॉ. प्रभात कुमार द्विवेदी की देखरेख में सुबह 10 बजे से मतदान हुआ। 106 सदस्यों में मात्र 65 सदस्यों ने मतदान किया। जिसमें ब्लॉक प्रमुख सुमन देवी के खिलाफ 62 मत पड़े। इस वर्ष 14 मार्च को क्षेत्र पंचायत सदस्य शिव रोमन श्रीवास ने ब्लॉक प्रमुख पर आय-व्यय का हिसाब ना देने,अनियमितताओं क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक ना कराने, फर्जी हस्ताक्षर प्रस्ताव में करना, अपने चहेतों को ठेका देना जैसे कई बिदुओं को लेकर अविश्वास प्रस्ताव किया था। लेकिन जिलाधिकारी ने चुनाव का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव की तिथि को निरस्त कर दिया था। शिव रोमन श्रीवास इस प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट इलाहाबाद चले गए थे। हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2019 को चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर चुनाव कराया गया। समाजवादी पार्टी की सुमन देवी ने 18 मार्च 2016 को ब्लाक प्रमुख पद के शपथ ग्रहण किया था। उन्होंने 3 साल 8 माह 18 दिन इस पद पर कार्य किया।