Move to Jagran APP

राष्ट्रीय लोक अदालत में 5588 मामलों का निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को जिला न्यायाधीश की अगुवाई में 55

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Dec 2019 10:21 PM (IST)Updated: Sun, 15 Dec 2019 06:06 AM (IST)
राष्ट्रीय लोक अदालत में 5588 मामलों का निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में 5588 मामलों का निस्तारण

जागरण संवाददाता, बांदा : राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को जिला न्यायाधीश की अगुवाई में 5588 मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया गया। इस दौरान मोटर दुर्घटना से संबंधित वादों में 65.37 लाख रुपये आरोपित किए गए। विभिन्न मामलों में 2.31 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। निस्तारण के लिए कुल 17975 वाद नियत गए थे।

loksabha election banner

जिला जज राधेश्याम यादव ने सुलह समझौते के आधार पर कुल पांच मामले निस्तारित किए। जबकि प्रधान न्यायाधीश हरेंद्र प्रसाद ने पारिवारिक 45 वादों का निस्तारण किया। समझौते के बाद बिछड़े हुए 18 जोड़े एक हुए और साथ जानी को राजी हुए। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विजेंद्र कुमार सैलेट ने सात मामले निपटाए और 2.79 लाख पीड़ित पक्ष को प्रतिकर दिलाया। अपर जिला जज नीरज कुमार ने पांच मामले निपटाए। पीड़ित पक्ष को 10 लाख 65 हजार रुपये दिलाए। तृतीय अपर जिला जज कृष्ण यादव ने तीन मामले निपटाए। इसमें पीड़ित पक्ष को 6.90 लाख रुपये की मदद दिलाई। चतुर्थ अपर जिला जज रामकरन ने पांच, पंचम अपर जिला जज मोहम्मद रिजवान ने एक, षष्ठम अपर जिला जज पवन कुमार शर्मा ने नौ, त्वरित न्यायाधीश नुपुर ने ने तीन, अपर जिला जज ऋषि कुमार ने आठ मामले निस्तारित किए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने 18, सिविल जज सीनियर डिवीजन भारतेंदु प्रकाश गुप्ता ने 11, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेम बहादुर सिंह ने 135 व प्रथम अपर सीजेएम नदीम अनवर ने 41 मामले निपटाए। इसके अलावा तहसीलों में भी 4701 मामले निस्तारित किए गए। सबसे ज्यादा सदर तहसील में 2995 मामले हल हुए। बैंकों ने 407 मामलों का निस्तारण किया। इस मौके पर स्वास्थ्य शिविर भी लगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.