किशोरी के साथ दुष्कर्म में 15 वर्ष का कठोर कारावास
जागरण संवाददाता बांदा न्यायालय ने तीन वर्ष पहले
जागरण संवाददाता, बांदा : न्यायालय ने तीन वर्ष पहले खेत में शौच गई किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 15 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कोतवाली नगर क्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की 15 वर्षीय किशोरी सात मार्च 2017 को शौच के लिए शाम को खेत गई थी। लौटते समय गांव के ही युवक विनोद कुमार ने उसे दबोच लिया और गेहूं के खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। रास्ते से गुजर रहे दादा को किशोरी ने आवाज दी। दादा ने उसे ललकारा तो आरोपित भाग निकला। पुलिस ने आठ मार्च 2017 को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रामसुफल सिंह ने छह गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने पत्रावली व साक्ष्यों के आधार पर विनोद कुमार को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। आरोपित जमानत पर था। उसका वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।