मिलावटखोर छह व्यवसायियों पर 1.34 लाख जुर्माना
जागरण संवाददाता, बांदा : खाद्य वस्तुओं में मिलावट कर जीवन से खिलवाड़ करने वाले छह व्यवसायियों
जागरण संवाददाता, बांदा : खाद्य वस्तुओं में मिलावट कर जीवन से खिलवाड़ करने वाले छह व्यवसायियों के खिलाफ एडीएम कोर्ट ने एक लाख 34 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने व्यापारियों को माह भर की मोहलत दी है। इस दौरान जुर्माना की राशि अदा न करने पर सरकारी राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।
जिले में खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट व शासन के साथ प्रशासन भी सख्त दिखा रहा है। लेकिन व्यापारी सजा से बेखौफ होकर मिलावट कर जीवन में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने रक्षा बंधन पर्व में छापामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागेश कुमार चौधरी, ओमपाल ¨सह ने कई संदिग्ध नमूने जांच के लिए भेजे थे। इनमें मिलावट पाए जाने पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय में खाद्य सुरक्षा अधिनयम के तहत वाद दायर किया था। एडीएम न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते के बाद छह व्यापारियों को खाद्य वस्तुओं में मिलावट का दोषी पाया। खोवा में मिलावट पर कैथी बाजार के व्यवसायी संजय ¨सह पर 25 हजार रुपये, सुशील कुमार, मुन्नीलाल, बुद्धराज ¨सह, राममिलन व महेश पाल पर दूध व अन्य वस्तुओं में मिलावट का दोषी पाए जाने पर 22-22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। उधर, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी अजीत कुमार और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार जायसवाल ने बताया कि व्यापारियों को नोटिस भेजी गई है। उन्हें माह भर का समय दिया गया है। यदि इस दौरान जुर्माना की राशि नहीं की जाती तो व्यापारियों से राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।
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मंडल कारागार में की खाद्य वस्तुओं की जांच
सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार ¨सह की अगुवाई में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार जायसवाल ने मंडल कारागार में पाकशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान कैदियों के खाने-पीने के लिए जेल में आई खाद्य वस्तुओं, गेहूं, दाल, सरसो तेल, आटा, सब्जी, फल आदि की जांच की। अभिहित अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि यह रूटीन जांच है। छापामारी में फिलहाल कोई मिलावट जैसी वस्तु नहीं पाई गई। गेहूं, चावल, दावल आदि की जांच की गई।