नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
जागरण संवाददाता, बांदा : नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम
जागरण संवाददाता, बांदा : नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। जुर्माने की आधी धनराशि अदालत ने पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
कोतवाली नगर के ग्राम कनवारा के एक मजरा निवासी महिला ने पुलिस को 22 अक्टूबर 2013 को तहरीर दी। जिसमें उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 21 अक्टूबर की शाम तकरीबन 4 बजे खेत में चरी काटने गई थी। तभी गांव के रवि पुत्र सुखदेव निषाद पीछे से आया और पुत्री का दुप्पट्टा उसके मुंह में ठूंस दिया। घसीटकर ज्वार के खेत के अंदर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। मुंह से दुप्पट्टा हटाने के बाद उसने शोर मचाया। आवाज सुनकर उसका छोटा भाई मौके में पहुंच गया। जिससे आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध धारा 376 (2), 504, 506 व पाक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले की विवेचना करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमें की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम साकेत बिहारी दीपक की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमें की पैरवी करते हुए विशेष शासकीय अधिवक्ता रामसुफल ¨सह ने 8 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने बुधवार को मुकदमें का फैसला सुना दिया। जिसमें अभियुक्त रवि को अदालत ने धारा 376(2) का दोषी करार देते हुए 10 साल का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अदालत ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने के आदेश दिए हैं।