नए गृह कर निर्धारण से लोगों में गुस्सा
बलरामपुर : नगर क्षेत्र में नए गृह कर के निर्धारण को लेकर लोगों में नाराजगी है। पुराने गृ
बलरामपुर : नगर क्षेत्र में नए गृह कर के निर्धारण को लेकर लोगों में नाराजगी है। पुराने गृहकर में करीब दोगुना वृद्धि किए जाने का नगरवासियों ने विरोध किया है।
नगर के 25 वार्डों में पक्के, कच्चे, टिन शेड व अर्धनिर्मित भवनों के करों का निर्धारण नगर पालिका से किया जाता है। अभी तक औसतन पक्के मकानों के लिए अधिकतम 144 रुपये, कच्चे मकानों के 46 रुपये तक वार्षिक कर का निर्धारण किया जाता था। इस बार करों के निर्धारण में बिना किसी मानक के वृद्धि कर दी गई है। किसी भवन के कर में पचास प्रतिशत तक वृद्धि कर दी गई है। कहीं-कहीं भवन कर को दोगुना कर दिया गया। नगरवासी संजय कुमार गुप्त, मुजीबुल्लाह, अंजनी कुमार का कहना है कि भवनों के करों का निर्धारण करने में मानकों को दरकिनार कर दिया गया है। गृहकर का निर्धारण नए सिरे से मानक के अनुसार किया जाए। नियमत: फूस और टिन शेड के मकान गृहकर मुक्त होने चाहिए। पक्के आवासीय मकानों व व्यावसायिक मकानों के लिए सर्किल रेट के अनुसार गृहकर का निर्धारण होना चाहिए। नगर क्षेत्र की परिधि में किराए पर चल रहे भवनों, बहुमंजिला इमारतों और निजी अस्पतालों के लिए व्यावसायिक दरों पर कर निर्धारण होना चाहिए। करों की वृद्धि करने से पूर्व बोर्ड की बैठक में सभासदों की मंजूरी भी लेना आवश्यक है लेकिन गृहकर की वृद्धि के लिए बोर्ड की बैठक में इसकी मंजूरी ली गई और न ही कर निर्धारण के मानकों का पालन किया गया। अधिशाषी अधिकारी राकेश जायसवाल का कहना है कि पंचवर्षीय गृहकर का निर्धारण किया गया है। अगर किसी को गृहकर निर्धारण में आपत्ति है तो वह अपना दावा नगर पालिका के संबंधित पटल पर नौ जनवरी तक जमा कर सकता है। दस जनवरी को दावों का निस्तारण किया जाएगा।