मृतक के साथ सुलहनामा करने में सात नामजद
संवादसूत्र सादुल्लाहनगर (बलरामपुर) मृत्यु के आठ साल बाद मृतक के साथ सुलहनामा के आधार निजी खाते की भूमि को जालसा•ाी कर कब्रिस्तान के दर्ज कराए जाने के आरोप में थाना सादुल्लाह नगर में सात लोगों के विरूद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना सादुल्लाह नगर के ग्राम पंचायत गोकुला बुजुर्ग के रामदेव उपाध्याय पुत्र राम मनोग ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद उनकी सम्पति का वारिस बना जिसके आधार पर प्रश्नगत भूखंड संख्या 374 पर दर्ज कागजात था जिसे चकबंदी उप संचालक गोण्डा के निगरानी संख्या 72
(बलरामपुर) : मृतक के साथ सुलहनामा कर निजी खाते की भूमि को जालसाजी कर कब्रिस्तान में दर्ज कराए जाने के मामले में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्षेत्र के गोकुला बुजुर्ग गांव निवासी रामदेव उपाध्याय ने दी गई तहरीर में कहा कि पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का वह वारिस बना। कब्रिस्तान का नाम अंकित कर दिया गया। उसने निगरानी का मुआयना कराया। मुआयने में पिता राम मनोग से तीन जून 1986 के आधार पर 15 जुलाई 1986 को उक्त आदेश पारित किया गया है। जबकि उसके पिता की मृत्यु सुलहनामा से आठ वर्ष पूर्व 25जुलाई 1978को हुई थी। आरोप लगाया कि फर्जी सुलहनामा के आधार पर फर्जी आदेश पारित करवा लिया गया। प्रभारी निरीक्षक सादुल्लाहनगर महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुस्ताक उर्फ गजोले, हिदायत अली, निजामुददीन, अय्यूब निवासीगण गोकुला बुजुर्ग थाना सादुल्लाह नगर, मोहर्रम अली निवासी दतलुपुर, अब्बुल हसन निवासी कोटवा दरगाह, इरशाद निवासी रंकीबदलपुर थाना सादुल्लाह नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।