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बैंक खातों की बढ़ी निगरानी, प्रत्याशियों के लिए अलग काउंटर

जासं बलरामपुर बैंक खाता से एक लाख प्रतिदिन जमा व निकासी पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। बैंक प्रबंधकों को जमा निकासी की सूचना देने का निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन में चुनाव में प्रत्याशियों के व्यय पर विशेष नजर रखी जाएगी। नामांकन से पूर्व प्रत्याशी व निर्वाचन एजेंट के संयुक्त नाम से बैंक खाता खोल जाएगा। खाता किसी भी सहकारी बैंक व डाक घर में खोल सकते हैं। कहाकि भारतीय स्टेट इलाहाबाद सर्व यूपी ग्रामीण बैंक बैंक

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Apr 2019 10:45 PM (IST)Updated: Fri, 05 Apr 2019 06:27 AM (IST)
बैंक खातों की बढ़ी निगरानी, प्रत्याशियों के लिए अलग काउंटर
बैंक खातों की बढ़ी निगरानी, प्रत्याशियों के लिए अलग काउंटर

बलरामपुर : बैंक खाता से एक लाख प्रतिदिन जमा व निकासी पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। बैंक प्रबंधकों को जमा निकासी की सूचना देने का निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन में चुनाव में प्रत्याशियों के व्यय पर विशेष नजर रखी जाएगी। नामांकन से पूर्व प्रत्याशी व निर्वाचन एजेंट के संयुक्त नाम से बैंक खाता खोल जाएगा। खाता किसी भी सहकारी बैंक व डाक घर में खोल सकते हैं। कहाकि भारतीय स्टेट, इलाहाबाद, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सहकारी बैंक, यूनियन बैंक, सिडीकेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधक व डाक अधीक्षक प्रत्याशियों का खाता खोलने के लिए विशेष व्यवस्था करें। इसके लिए अलग एक काउंटर खोलने का निर्देश दिया गया है। जिससे चुनाव के दौरान खाता से आहरण व वितरण की तत्काल सुविधा मिल सके। काउंटर पर चुनाव की पट्टिका लगाने का निर्देश दिया गया है। दो दिन में तैयारी की पूरी कर रिपोर्ट तलब की है। कहाकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के खाते से एक लाख रुपये से अधिक नकद की प्रतिदिन संदेहास्पद निकासी होती है तो उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण सेल को प्रतिदिन देंगे। इसके साथ ही दस लाख या अधिक की धनराशि जमा व निकासी की जाती है। तो उसका विवरण आयकर अधिकारी को आयकर नियमों के तहत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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