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पिता समेत तीन अभियुक्तों को सश्रम कारावास

बलिया : लगभग दस वर्ष पूर्व जमीनी रंजिश को लेकर मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के एक मामले में सुनवाई करते हुए स्पेशल न्यायाधीश वीके लाल की अदालत ने अभियुक्त पिता समेत दो पुत्रों को दोषी पाकर कस्टडी में ले लिया तथा चार-चार वर्षों से सश्रम कारावास की सजा से दंडित की है। साथ ही प्रत्येक सभी धाराओं में कुल मिलाकर साढ़े छह हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित की है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 09:35 PM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 09:35 PM (IST)
पिता समेत तीन अभियुक्तों को सश्रम कारावास
पिता समेत तीन अभियुक्तों को सश्रम कारावास

जासं, बलिया : लगभग दस वर्ष पूर्व जमीनी रंजिश को लेकर मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के एक मामले में सुनवाई करते हुए स्पेशल न्यायाधीश वीके लाल की अदालत ने अभियुक्त पिता समेत दो पुत्रों को दोषी पाकर चार-चार वर्षों से सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही साढ़े छह हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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उभांव थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीन सिसयंड निवासी अभियुक्त गण मानिक चंद्र पुत्र रूपा, दीपचंद्र पुत्र रूपा व अशोक कुमार को न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत उक्त सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार यह घटना उभांव थाना अंतर्गत सिसयंड गांव में जमीन विवाद को लेकर दो सितंबर 2008 को घटित हुआ था। संजय कुमार के परिवार के रमाकांत काफी घायल हो गए जिसमें वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था।


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