बलिया खाद्यान्न घोटाले के अभियुक्त तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी गिरफ्तार
बलिया में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने खाद्यान्न घोटाले के एक वांछित अभियुक्त, तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी राज कुमार दुबे को गिरफ्तार किया है। 2002-2005 के बीच, दुबे पर मजदूरों को आवंटित खाद्यान्न की कालाबाजारी करने और लगभग 20 लाख रुपये का गबन करने का आरोप है। उन्हें भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट वाराणसी में पेश किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, बलिया/वाराणसी। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ई.ओ.डब्लू.) द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत, उच्च अधिकारियों के कुशल निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली बांसडीह जनपद बलिया में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है।
बताया गया कि शुक्रवार को ईओडब्ल्यू सेक्टर वाराणसी की टीम द्वारा ऑफिसर्स कॉलोनी कचहरी थाना-कोतवाली, बरेली जनपद बरेली से की गई। बलिया खाद्यान्न घोटाले में कुल 43 मुकदमे जनपद बलिया के विभिन्न थानों पर पंजीकृत हुए हैं, जिसमें लगभग 3 करोड़ 45 लाख का घोटाला हुआ था।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम और पता : राज कुमार दुबे पुत्र स्वर्गीय चंद्रेश्वर दुबे, निवासी-ग्राम-हुसैनाबाद, थाना-बांसडीह, जिला-बलिया, तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी।
घटना का विवरण
वर्ष 2002 से 2005 के मध्य जनपद बलिया में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत विकास खंड बांसडीह के विभिन्न गांवों में ग्राम पंचायत अंश से नाली निर्माण, खड़ंजा निर्माण, पटरी मरम्मत, संपर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य, सी.सी. रोड और पुलिया निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित था।
इसमें लगे मजदूरों को कार्य के बदले खाद्यान्न (चावल) आवंटित किया जाना था, किन्तु अभियुक्तों द्वारा वास्तविक मजदूरों को खाद्यान्न वितरित न कर कालाबाजारी कर गबन कर लिया गया। इस संबंध में जांच के बाद थाना-बांसडीह, बलिया पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
विवेचना से पता चला कि अभियुक्तों ने आपस में मिलीभगत कर फर्जी मस्टर रोल तैयार किया और खाद्यान्न का कालाबाजारी कर लगभग 20 लाख रुपये शासकीय धन की क्षति पहुंचाई।
इस अभियोग की विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों से कुल 11 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। गिरफ्तारी अभियान के तहत गिरफ्तार वांछित अभियुक्त राज कुमार दुबे को माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट वाराणसी के समक्ष पेश कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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