शर्तो के साथ खुलेंगीं मिठाई, फास्टफूड व बेकरी की दुकानें
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जागरण संवाददाता, बलिया : लॉकडाउन के दौरान नगर क्षेत्र में अब मिठाई की दुकान, पिज्जाहट, ़फास्ट ़फूड तथा बेकरी की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, बशर्ते उनको प्रशासन की ओर से जारी शर्तों का पालन करना होगा। अगर किसी ने उल्लंघन किया तो अनुमति स्वत: निरस्त हो जाएगी।
सिटी मजिस्ट्रेट राजेश यादव ने बताया कि इन दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच खोला जा सकता है। शर्त यह होगी कि दुकान के अंदर किसी भी ग्राहक को बैठाकर सेवा नहीं दी जाएगी। सिर्फ होम डिलीवरी तथा पैकिग के रूप में ही बिक्री की जा सकेगी। शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखा जाना जरूरी होगा। इसके लिए दुकान के सामने पर्याप्त बैरीकेडिग तथा पर्याप्त दूरी के अंतराल पर गोल घेरा बनाकर ग्राहक को खड़ा कराने की व्यवस्था करनी होगी।
सैनिटाइजर तथा हैंड ग्लब्स व मास्क का प्रयोग स्वयं तथा वहां कार्यरत सभी काíमकों को करना होगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप्प तथा आयुष कवच को दुकान मालिक तथा वहां के सभी काíमक के फोन में डाउनलोड रहना चाहिए। ग्राहकों को भी मास्क लगाने तथा इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लगातार प्रेरित करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो उस स्थिति में अनुमति स्वत: निरस्त मानी जाएगी और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी होगी।