तीन दिवसीय लॉकडाउन में रहेगी सख्ती, टूटेगा संक्रमण का चेन
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मे राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। अनलॉक में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है।
जागरण संवाददाता, बलिया : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला हुआ है। यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार (13 जुलाई) सुबह पांच बजे तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही कामकाज की अनुमति होगी।शहर में पहले से ही चल रहा लॉकडाउन
बलिया शहर सहित आसपास के सीमित इलाके में पहले विगत तीन जुलाई से ही लॉकडाउन चल रहा है। डीएम श्री हरिप्रताप शाही ने नगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। पहले तीन से 10 जुलाई तक ही शहर के लॉकडाउन की अवधि थी, लेकिन कोरोना के केस बढ़ने रहने पर इसकी अवधि अब 21 जुलाई तक कर दी गई है। डीएम की ओर से 10 से 21 जुलाई तक शहर और आसपास के संक्रमित इलाकों में सख्ती से लॉकडाउन लगाने को निर्देश दिया गया है।
जिले में 315 से ज्यादा लोग हो चुके संक्रमित
यूपी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31 हजार के पार पहुंच चुका है। वहीं बलिया में अब तक 315 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। वहीं कोरोना से दो लोगों की मौत भी हो चुकी है। जैसे-जैसे कोराना जांच का दायरा बढ़ रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसने जिला प्रशासन की चिता बढ़ा दी है।
तीन दिन चलेगा सेनिटाइजेशन अभियान, रहेंगे नोडल
तीन दिन के स्वच्छता और सेनिटाइजेशन के अभियान को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री कई बार खुद इसकी तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। डीएम ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रबंध देखने के लिए हर जिले के लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी मिली हुई है। इस अभियान में सर्वत्र सैनिटाइजेशन व स्वच्छता की मानिटरिग की जाएगी।
तीन दिवसीय लॉकडाउन का गाइडलाइन
सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह चलती रहेगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।