पात्र को अपात्र बनाने के मामले में सचिव निलंबित
जागरण संवाददाता नगरा (बलिया) प्रधानमंत्री आवास योजना के एक पात्र व्यक्ति को अपात्र बताने के म
जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया) : प्रधानमंत्री आवास योजना के एक पात्र व्यक्ति को अपात्र बताने के मामले में शनिवार को सचिव को निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई से योजना में पीएम आवास योजना में अनियमितता करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मचा है।
पीएम आवास प्लस योजना में ताड़ी बड़ागांव के एक लाभार्थी के पात्र होने के बावजूद उसे अपात्र घोषित कर दिया गया था। इस मामले में सीडीओ विपिन जैन ने जांच का निर्देश दिया था। जांच के बाद डीपीआरओ शशिकांत पांडेय ने दोषी पाए जाने पर सचिव मन्नू चौहान को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से सचिवों में हड़कंप मचा है। निलंबन की अवधि में सचिव मन्नू चौहान को सीयर विकास खंड से संबद्ध किया गया है।
डीपीआरओ ने खंड विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। निलंबन की कार्रवाई खंड विकास अधिकारी द्वारा भेजे गए आरोप पत्र के बाद हुई है। आरोप पत्र में सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी मन्नू चौहान पर बीडीओ द्वारा ग्यारह आरोप लगाए गए हैं। इनमें राम सिंहासन राजभर ताड़ी बड़ागांव के पात्र को आवास प्लस की स्थाई प्रतीक्षा सूची से अपात्र दिखा कर वंचित कर देने तथा अपात्र लाभार्थियों को पात्र दिखा कर शासकीय धन का दुरुपयोग करने सहित अन्य आरोप शामिल हैं।