विद्यालयों की मै¨पग में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप
आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा के संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने पर आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता मनोज राय हंस ने शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ को संबोधित पत्रक बीएसए को सौंपा। बताया कि शासन द्वारा जिलाधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि नोडल अधिकारी (बीएसए) अपनी टीम बनाकर मै¨पग का कार्य करें ताकि एक भी प्राइवेट विद्यालय निशुल्क शिक्षा के अंतर्गत दर्ज होने से छूट न पाए।
जागरण संवाददाता, बलिया : आरटीआई एक्ट-2009 के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा के संबंध में संबंधित अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरतने पर आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता मनोज राय हंस ने शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ को संबोधित पत्रक बीएसए को सौंपा। आरोप लगाया कि नोडल अधिकारी ने अपनी टीम बनाकर कार्य नहीं किया, न ही डीएम द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक अधिकारी व खंड बेसिक शिक्षा अधिकारी के मै¨पग कार्य में उदासीनता बरतने की समीक्षा की। प्रश्नगत प्रकरण में नगर पंचायत रेवती व नगर पंचायत सहतवार में एक भी प्राइवेट विद्यालय नाम अंकित नहीं किया गया है। वहीं नगर पालिका परिषद रसड़ा व नगर पंचायत बैरिया में एक-एक प्राइवेट विद्यालय का नाम दर्ज किया गया है।