अवैध अतिक्रमण पर 50 हजार तक का जुर्माना
जासं, बलिया: नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी दिनेश विश्वकर्मा ने कहा है कि शहर की सार्वजनि
By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 09:46 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 09:46 PM (IST)
जासं, बलिया: नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी दिनेश विश्वकर्मा ने कहा है कि शहर की सार्वजनिक भूमि, पटरी, गली, नाला-नाली आदि पर अवैध अतिक्रमण पर 50 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि अवैध मीट की दुकान चलाना या वध पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने शहर के व्यापारी एवं आम नागरिकों से आह्वान किया कि शहर को पॉलीथिनमुक्त व अतिक्रमणमुक्त बनाने में अपना सक्रिय सहयोग दें।
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