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अब लेखपालों को आसानी से मिलेगा शस्त्र लाइसेंस

लेखपालों के साथ आए दिन हो रहे दु‌र्व्यवहार व मारपीट के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शस्त्र लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है। राजस्व परिषद के अनुरोध पर प्रदेश सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। इस बाबत राजस्व परिषद का पत्र जिलाधिकारी को पत्र प्राप्त भी हो चुका है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 26 Oct 2019 05:15 PM (IST)Updated: Sat, 26 Oct 2019 05:15 PM (IST)
अब लेखपालों को आसानी से मिलेगा शस्त्र लाइसेंस
अब लेखपालों को आसानी से मिलेगा शस्त्र लाइसेंस

नीरज चौबे

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जागरण संवाददाता, बांसडीहरोड (बलिया): लेखपालों के साथ आए दिन हो रहे दु‌र्व्यवहार व मारपीट के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शस्त्र लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है। राजस्व परिषद के अनुरोध पर प्रदेश सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। इस बाबत राजस्व परिषद का पत्र जिलाधिकारी को पत्र प्राप्त भी हो चुका है। उक्त पत्र में लेखपालों के असलहे संबंधी आवेदन को शीघ्रता से निस्तारित करने का आदेश निर्गत किया गया है।

पिछले दिनों कन्नौज में लेखपाल के साथ हुई घटना के बाद प्रदेश लेखपाल संघ ने शासन से लेखपालों को शस्त्र लाइसेंस जारी करने का अनुरोध किया था। इसको संज्ञान में लेकर शासनस्तर से जिलाधिकारी को पत्र भेज कर इच्छुक लेखपालों को असलहे का लाइसेंस संबंधी आवेदन शीघ्रता से निस्तारित करने को कहा गया है। कार्य के दौरान अक्सर लेखपालों को दबंगई व भू माफिया का कोप भाजन बनना पड़ता है। यहां तक कि इनके साथ मारपीट की घटनाएं भी होती हैं। बड़ी संख्या में लेखपाल इन परिस्थितियों के शिकार भी हुए हैं। ऐसे में यदि कोई लेखपाल अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस का आवेदन करता है तो उसे आमजन की तरह नियमों के बवंडर में उलझाने की बजाय जल्द से जल्द कार्यवाही करने की जाएगी। उक्त आदेश के बाद अब लेखपालों को शस्त्र लाइसेंस में वरीयता दी जाएगी।

इनसेटशासनादेश के लिहाज से पात्र हैं लेखपाल

शस्त्र लाइसेंस के लिए किए जाने वाले आवेदन में प्रवर्तन से जुड़े लोगों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। इसमें लेखपालों के प्रवर्तन का काम सर्वविदित है। इस तरह भी उनके आवेदन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फिलहाल शासन द्वारा जिलाधिकारी को निर्देश दिए जाने के बाद एक बार फिर उस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होगी। जिसमें इस तरह के कर्मचारियों/अधिकारियों व प्रवर्तन से जुड़े लोगों को शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने का प्रावधान है। फिलहाल राजस्व परिषद के निर्देश के बाद इच्छुक लेखपाल शस्त्र लाइसेंस के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे।


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