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छात्रसंघ चुनाव की अधिसूचना आज, 29 को होंगे चुनाव

जिले में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। कालेजों व उसके बाहर छात्रों की सक्रियता बढ़ गई है। संभावित उम्मीदवार अपने व्यवहार से छात्र छात्राओं को अपनी ओर गोलबंद करने में जुट गए हैं। सभी संबंधित कालेजों में चुनाव की अधिसूचना आज से जारी कर दी जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 Sep 2019 06:36 PM (IST)Updated: Mon, 16 Sep 2019 06:36 PM (IST)
छात्रसंघ चुनाव की अधिसूचना आज,  29 को होंगे चुनाव
छात्रसंघ चुनाव की अधिसूचना आज, 29 को होंगे चुनाव

जागरण संवाददाता, बलिया : जिले में छात्रसंघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। कालेजों व उसके बाहर छात्रों की सक्रियता बढ़ गई है। संभावित उम्मीदवार अपने व्यवहार से छात्र, छात्राओं को अपनी ओर गोलबंद करने में जुट गए हैं। सभी संबंधित कालेजों में चुनाव की अधिसूचना आज से जारी कर दी जाएगी।

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कुंवर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय के चुनाव अधिकारी डा. फूल बदन सिंह ने बताया कि जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया तथा संबद्ध महाविद्यालयों में 2019-20 के छात्रसंघ चुनाव के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। उसकी अधिसूचना 17 सितंबर आज से जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की बिक्री 16 सितंबर से 20 सितंबर तक होगी। विहत प्रपत्र में नामांकन व नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन 20 सितंबर को किया जाएगा। अपत्तियों का दाखिला व नामांकन पत्रों में संलग्न दस्तावेजों की जांच 21 सितंबर को होगी। नाम वापसी व पदवार शेष उम्मीदवारों की सूची का अंतिम प्रकाशन 22 सितंबर को होगा। वहीं 29 सितंबर को मतदान संपन्न होने के बाद उसी दिन परिणाम की घोषणा होगी और उसके कुछ देर बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी संपन्न होगा।

इसी क्रम में कमला देवी बजोरिया डिग्री कालेज दुबहर में समाज शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डा. हृषिकेश नारायण को चुनाव अधिकारी नियक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में वही संस्थागत छात्र व छात्राएं भाग ले सकेंगे जिनके पास सत्र 2019-20 के वैध परिचय पत्र होंगे। श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के चुनाव अधिकारी डा. रामाकांत सिंह ने कहा है स्नातक स्तर के छात्र, छात्राओं के चुनाव लड़ने की आयु सीमा 17 से 22 वर्ष होगी। छात्र संघ के उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक दल से संबद्धता नहीं होनी चाहिए। चुनाव प्रचार के लिए नियम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में केवल हस्तलिखित प्रचार सामग्री की अनुमति होगी। महाविद्यालय भवन या कक्षाओं में प्रवेश कर प्रचार करना सख्त मना है। इसके अलावा वाहनों पर लाउड स्पीकर से प्रचार भी पूरी तरह वर्जित है।


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