जलाकर मारने में सास दोषी, उम्र कैद, जुर्माना भी
रूश्रह्लद्धद्गह्म-द्बठ्ठ-द्यड्डख् द्दह्वद्बद्यह्लब् श्रद्घ ढ्डह्वह्मठ्ठद्बठ्ठद्द ह्लश्र स्त्रद्गड्डह्लद्ध द्यद्बद्घद्ग द्बद्वश्चह्मद्बह्यश्रठ्ठद्वद्गठ्ठह्ल द्घद्बठ्ठद्ग ह्लश्रश्र
By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Aug 2022 10:16 PM (IST)Updated: Thu, 25 Aug 2022 10:16 PM (IST)
जलाकर मारने में सास दोषी, उम्र कैद, जुर्माना भी
विधि संवाददाता, बलिया : पांच साल पहले दहेज के लिए बहू को मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाकर मार डालने के मामले में सास को दोषी करार दिया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) कोर्ट दो विनोद कुमार की अदालत ने सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जगदीशपुर की धर्मशिला पर जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 10 दिसंबर 2017 को हुई थी। बिहार के डेहरी आसनसोल निवासी कमलेश प्रसाद गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया था ।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें