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जलाकर मारने में सास दोषी, उम्र कैद, जुर्माना भी

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By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Aug 2022 10:16 PM (IST)Updated: Thu, 25 Aug 2022 10:16 PM (IST)
जलाकर मारने में सास दोषी, उम्र कैद, जुर्माना भी
जलाकर मारने में सास दोषी, उम्र कैद, जुर्माना भी

जलाकर मारने में सास दोषी, उम्र कैद, जुर्माना भी

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विधि संवाददाता, बलिया : पांच साल पहले दहेज के लिए बहू को मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाकर मार डालने के मामले में सास को दोषी करार दिया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) कोर्ट दो विनोद कुमार की अदालत ने सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जगदीशपुर की धर्मशिला पर जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 10 दिसंबर 2017 को हुई थी। बिहार के डेहरी आसनसोल निवासी कमलेश प्रसाद गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया था ।


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