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इंटर कालेज के लिपिक की नियुक्ति निरस्त, खुल रहे कई राज

बैरिया तहसील के श्री सुदिष्ट बाबा इंटर कालेज रानीगंज में सहायक लिपिक के पद पर हुई नियुक्ति के मामले में कई राज सामने आए है। उच्च न्यायालय ने आदेश में कई लोगों को षड़यंत्र के घेरे में लिया है। अपर शिक्षा निदेशक मंजू शर्मा ने पत्र जारी कर इस मामले में कई तरह के तथ्य उजागर किए है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Jan 2019 07:58 PM (IST)Updated: Wed, 16 Jan 2019 07:58 PM (IST)
इंटर कालेज के लिपिक की नियुक्ति निरस्त, खुल रहे कई राज
इंटर कालेज के लिपिक की नियुक्ति निरस्त, खुल रहे कई राज

बलिया : बैरिया तहसील के श्रीसुदिष्ट बाबा इंटर कालेज रानीगंज में सहायक लिपिक के पद पर हुई नियुक्ति के मामले में कई राज सामने आए हैं। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कई लोगों को षड़यंत्र के घेरे में लिया है। अपर शिक्षा निदेशक मंजू शर्मा ने पत्र जारी कर इस मामले में कई तरह के तथ्य उजागर किए हैं।

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इस षड़यंत्र में संस्था प्रबंध समिति, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा लिपिक पद पर तैनात किए गए सतीश कुमार ¨सह की कूटरचित अभिलेखों के आधार पर लिपिक के पद पर नियुक्ति निरस्त करने की संस्तुति की गई है। इस नियुक्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 27388/2018 द्वारिका ¨सह बनाम उप्र राज्य व अन्य के प्रकरण में मामला चल रहा था। इस प्रकरण में उच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर पूरे मामले की जांच सहित षड़यंत्र में शामिल लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्रीसुदिष्ट बाबा इंटर कालेज रानीगंज में सहायक लिपिक के पद पर नियुक्त सतीश कुमार ¨सह की नियुक्ति जांच के दरम्यान आठ जनवरी को ही निरस्त कर दी गई है। प्रबंध समिति की ओर से इसमें कई तरह के तथ्य को छिपा कर यह काम कराने की बात सामने आई है। उच्च न्यायालय ने भी जांच के आदेश दिए हैं।

भाष्कर मिश्र, डीआइओएस


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