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महिला सुरक्षा संबंधी कानून व अधिकारों की दी गई जानकारी

बलिया मिशन नारी शक्ति सुरक्षा एवं सम्मान अभियान के तीसरे दिन पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगवां पर विधि

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Oct 2020 07:46 PM (IST)Updated: Mon, 19 Oct 2020 07:46 PM (IST)
महिला सुरक्षा संबंधी कानून व अधिकारों की दी गई जानकारी
महिला सुरक्षा संबंधी कानून व अधिकारों की दी गई जानकारी

बलिया: मिशन नारी शक्ति सुरक्षा एवं सम्मान अभियान के तीसरे दिन पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगवां पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें दहेज, भ्रूण हत्या, लैंगिक उत्पीड़न आदि के अलावा महिला अपराध व उनके अधिकार से जुड़े विविध कानूनों की जानकारी दी गयी। शिविर में ग्रामीण क्षेत्र की काफी महिलाओं ने प्रतिभाग किया।

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शासन से आई नोडल अधिकारी (एडीएम अमेठी) वंदिता श्रीवास्तव ने कहा कि आज महिलाओं का अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक हो गया है। जब उनको अपने अधिकार या महिला सम्बन्धी विभिन्न कानूनों की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से वह खुद को सुरक्षित रख सकेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए भी काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं की जानकारी देते हुए जागरूक होने पर बल दिया।

डिप्टी कलेक्टर सीमा पाण्डेय ने घरेलू हिसा, छेड़खानी, यौन हमला या शोषण सम्बन्धी कानून के विषय में बताया। यह भी कहा कि दी गई विधिक जानकारियों को अपने आसपास की महिलाओं से भी शेयर करें, ताकि महिला अपना उत्पीड़न रोकने में स्वयं सक्षम हो सकें।

शिविर में संयुक्त निदेशक अभियोजन एसके पाठक ने घरेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण, लैंगिक उत्पीड़न से रोकथाम, एसिड अटैक व साइबर क्राइम, दहेज, बाल संरक्षण, जीरो एफआईआर आदि से जुड़े अधिनियम की विस्तृत जानकारी उपस्थित महिलाओं को दी। शिविर में सीडीपीओ पीयूष, महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह, महिला एसओ सरोज यादव आदि मौजूद थे।


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