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नहीं दी सूचना, पंचायत सचिव पर 10 हजार का अर्थदंड

जागरण संवाददाता बलिया जन सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश ने आवेदक को सूचना नहीं दिए जाने पर तत्क

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Jul 2021 05:31 PM (IST)Updated: Tue, 27 Jul 2021 05:31 PM (IST)
नहीं दी सूचना, पंचायत सचिव पर 10 हजार का अर्थदंड
नहीं दी सूचना, पंचायत सचिव पर 10 हजार का अर्थदंड

जागरण संवाददाता, बलिया : जन सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश ने आवेदक को सूचना नहीं दिए जाने पर तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत सुखपुरा पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। कस्बे के अख्तर अली ने वर्ष 2017 में सचिव से गांव के विकास से संदर्भित कुछ सूचना मांगी थी। सचिव द्वारा सूचना नहीं दिए जाने पर अख्तर ने दूसरी अपील की। उन्हें सूचना नहीं दी गई। वह जन सूचना आयुक्त के यहां शिकायत दर्ज कराए। आयुक्त कार्यालय द्वारा बार-बार बुलाए जाने के बावजूद तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत सुखपुरा ने न तो सूचना ही दिया और न ही आयुक्त के समक्ष हाजिर हुए। आयुक्त ने सचिव पर आर्थिक दंड लगा दिया। इसकी सूचना आयुक्त कार्यालय से जिला पंचायत राज अधिकारी के अलावा अख्तर अली को दी गई है।

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