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चार वर्ष बाद पट्टे की भूमि पर दिलाया कब्जा

माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप आवासीय भूमि के पट्टा आवंटन के चार साल बाद गत शुक्रवार को 46 लोगों को संबंधित पट्टे की भूमि पर उपजिलाधिकारी बैरिया द्वारा कब्जा दिलाया गया। मामला बैरिया तहसील क्षेत्र के श्रीकांतपुर (नारायणगढ़) का है जहां 2016 में 46 लोगों को पट्टा आवंटित किया गया था लेकिन उन्हें कब्जा नहीं दिलाया जा सका था।

By JagranEdited By: Published: Sat, 18 Jan 2020 04:31 PM (IST)Updated: Sat, 18 Jan 2020 04:31 PM (IST)
चार वर्ष बाद पट्टे की भूमि पर दिलाया कब्जा
चार वर्ष बाद पट्टे की भूमि पर दिलाया कब्जा

जासं, बैरिया (बलिया) : माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप आवासीय भूमि के पट्टा आवंटन के चार साल बाद गत शुक्रवार को 46 लोगों को संबंधित पट्टे की भूमि पर उपजिलाधिकारी बैरिया द्वारा कब्जा दिलाया गया। मामला बैरिया तहसील क्षेत्र के श्रीकांतपुर (नारायणगढ़) का है, जहां 2016 में 46 लोगों को पट्टा आवंटित किया गया था, लेकिन उन्हें कब्जा नहीं दिलाया जा सका था। इंटक के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कई बार धरना प्रदर्शन किया था कितु बात नहीं बनी। अन्तत: विनोद सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया था, हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी से पट्टे की भूमि पर कब्जा नहीं दिलाने का कारण पूछते हुए तत्काल आवंटित भूमि पर संबंधित पात्र लोगों को कब्जा दिलाकर हाइकोर्ट में इसका इस्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। जिस पर कोतवाल बैरिया सीओ बैरिया अशोक कुमार सिंह, संजय त्रिपाठी व एसओ रेवती शैलेश सिंह के साथ उपजिलाधिकारी बैरिया अशोक कुमार चौधरी ने आवासीय पट्टे की भूमि पर पट्टेदारों को कब्जा दिला दिया।

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