तगड़ी सुरक्षा के बीच आठ महाविद्यालयों में आज होगा नामांकन
छात्रसंघ चुनाव के लिए जिले के आठ महाविद्यालयों में आज नामांकन होगा। इस क्रम में अध्यक्ष व अन्य पदों के प्रत्याशी आज अपनी दमदारी दिखाने में कोई कसर नहीं रखेंगे। इसके लिए पहले से ही चलावा किया जा चुका है।
जागरण संवाददाता, बलिया : छात्रसंघ चुनाव के लिए जिले के आठ महाविद्यालयों में मंगलवार को नामांकन होगा। इस क्रम में अध्यक्ष व अन्य पदों के प्रत्याशी अपनी दमदारी दिखाने में कोई कसर नहीं रखेंगे। इसके लिए पहले से ही इंतजाम किया जा चुका है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी सूचना दी जा रही है। इधर चुनाव आचार संहिता को कायम रखने के लिए प्रशासन की ओर से भी विशेष सर्तकता बरती जा रही है। नामांकन का समय सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक है। नामांकन पत्रों में संलग्न दस्तावेजों की जांच 24 को होगी और नाम वापसी 25 अक्टूबर को होगा। मतदान, मतगणना और शपथ ग्रहण की तिथि एक नवंबर निर्धारित की गई है। जिले में कुल आठ महाविद्यालयों में छात्रसंघ का चुनाव हो रहे हैं। इसमें नगर के श्रीमुरली मनोहर महाविद्यालय, कुंवर ¨सह महाविद्यालय, सतीश चंद्र महाविद्यालय, दुबहड़ के कमलादेवी बाजोरिया डिग्री कालेज, दूबेछपरा के अमरनाथ पीजी कालेज, बैरिया के सुदिष्ट बाबा डिग्री कालेज, सिकंदरपुर के दादर डिग्री कालेज व रसड़ा के मथुरा पीजी कालेज शामिल हैं। शहर के तीनों महाविद्यालयों में नामांकन को तैयारी पूरी कर ली गई है। सदर कोतवाल शशिमौलि पाण्डेय ने तीनों महाविद्यालयों पर भ्रमण बैरिके¨डग आदि का जायजा लिया।
¨लगदोह की सिफारिशों का नहीं हो रहा अमल
जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रसंघ चुनाव में ¨लगदोह कमेटी की सिफारिशों को पालन करने की बात भले ही कह रहा हो लेकिन यहां हालात अभी भी उलट ही दिख रहे हैं। चुनाव का नामांकन होना है और पोस्टर, बैनर अभी भी जगह-जगह दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रचार के लिए भी कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो ¨लगदोह कमेटी की सिफारिशों के विपरीत हैं। चुनाव अधिकारियों ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इस क्रम में ¨लगदोह कमेटी की सिफारिशें भी लागू हैं। कहा गया है कि आपराधिक रिकार्ड, मुकदमा, सजा या अनुशासनात्मक कार्रवाई वाले छात्र प्रत्याशी योग्य नहीं है। प्रत्याशी का विश्वविद्यालय या कालेज का नियमित छात्र होना जरूरी है। पत्राचार कोर्स के छात्र को अयोग्य माना गया है। चुनाव में एक प्रत्याशी को अधिकतम पांच हजार रुपये खर्च करने का प्रावधान है। व्यय या दूसरे नियमों के उल्लंघन पर चुनाव अधिकारी को दावेदारी निरस्त करने का भी अधिकार है। मुद्रित पोस्टर, पंपलेट या प्रचार सामग्री के प्रयोग की भी अनुमति नहीं है। प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, वाहन एवं जानवरों का प्रयोग भी अनुबंधित है। ¨लगदोह कमेटी की सिफारिशों के तहत प्रत्याशी बनने की योग्यता यूजी के लिए 22 वर्ष, पीजी के लिए 25 वर्ष व शोध छात्र के लिए 28 वर्ष है। वहीं प्रत्याशी के लिए कक्षाओं में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति भी अनिवार्य है।