पटाखा फोड़ने को डीएम ने जारी किए निर्दे श
पटाखा बजाने को डीएम ने जारी की एडवाइजरी पटाखा बजाने को डीएम ने जारी की एडवाइजरी पटाखा बजाने को डीएम ने जारी की एडवाइजरी पटाखा बजाने को डीएम ने जारी की एडवाइजरी
जागरण संवाददाता, बलिया: दीपावली पर आतिशबाजी के संबंध में जिलाधिकारी भवानी सिंह ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को शासन के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराने को कहा है। पटाखों के दुष्प्रभाव की जानकारी ज्यादा से ज्यादा आमजन को देने पर विशेष जोर दिया है, ताकि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके।
बताया है कि अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल आदि के 100 मीटर के अंदर पटाखे ना फोड़े जाएं। शैक्षणिक संस्थाओं में पटाखों के दुष्प्रभाव की जानकारी दी जाएं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बड़े निजी अस्पताल एवं सभी चिकित्सकों को एक एडवाइजरी पहले से ही जारी कर दी जाए। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक, स्टाफ एवं जीवनरक्षक दवाओं के साथ उपलब्ध रहेंगे। अत्यंत धमाकेदार पटाखे या प्रतिबंधित पटाखों का प्रयोग कोई नहीं करने पाए। इन पटाखों पर प्रतिबंध
1-दीपावली के दौरान कम वायु प्रदूषण/ग्रीन पटाखों का प्रयोग ही किया जाए।
2-सीरिज युक्त पटाखों /लड़ियों का प्रयोग प्रतिबंधित है।
3-पटाखों का प्रयोग रात आठ बजे से रात 10 बजे तक ही किया जाए।
4-पटाखों के प्रयोग हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामुदायिक क्षेत्र का निर्धारण किया जाए तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पर्व के दौरान पटाखों के प्रयोग हेतु सामुदायिक क्षेत्र निर्धारण की संभावनाएं तलाश की जाए।
5-पटाखों की बिक्री लाइसेंसधारी विक्रेताओं द्वारा ही की जाए।
6-ई-कामर्स वेबसाइट पर पटाखों की आनलाइन बिक्री प्रतिबंधित है।
7-पटाखों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए।