चर्चित रागिनी हत्याकांड में बहस समाप्त, फैसला चार जुलाई को
लगभग दो वर्ष पूर्व पढ़ने जा रही रागिनी हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की अदालत में अभियोजन व बचाव पक्ष का बहस समाप्त हो गया। अदालत ने फैसला हेतु चार जुलाई 2019 को तिथि मुकर्रर की है।
जागरण संवाददाता, बलिया : लगभग दो वर्ष पूर्व पढ़ने जा रही छात्रा रागिनी की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की अदालत में अभियोजन व बचाव पक्ष का बहस समाप्त हो गया। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए चार जुलाई 2019 को तिथि मुकर्रर की है।
बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के बजहां गांव निवासी जितेंद्र दुबे की नाबालिग लड़की संस्कार भारती विद्यालय सलेमपुर में आठ अगस्त 2017 को पढ़ने जा रही थी। पूर्व में छेड़खानी करने से मना करने के रंजिश को लेकर आरोपी प्रिस उर्फ आदित्य तिवारी, कृपाशंकर तिवारी, सोनू, नीरज व राजू यादव ने मिलकर रागिनी की निर्मम हत्या कर दी। इस मामले में वादी जितेंद्र दुबे की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रिस को छोड़ शेष सभी आरोपित जमानत पर छूट गए हैं। तत्पश्चात पुलिस ने अदालत में हत्या समेत पॉक्सो एक्ट के तहत भिन्न-भिन्न धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन की ओर से 10 गवाह परीक्षित हुए और बचाव से मात्र दो गवाह परीक्षित कराए गए। कोर्ट ने 21 मई 2019 को उभय पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला की तिथि चार जुलाई को मुकर्रर की गई है।