बाल विवाह करवाना कानूनी जुर्म, करें विरोध
जासं, बेरुआरबारी (बलिया) : बाल विवाह करवाना कानूनी जुर्म है। इसके लिए दोषियों को कड़ी सज
जासं, बेरुआरबारी (बलिया) : बाल विवाह करवाना कानूनी जुर्म है। इसके लिए दोषियों को कड़ी सजा मिल सकती है। बाल विवाह करवाए जाने का बच्चों को डटकर विरोध करना चाहिए। छोटी उम्र में विद्यार्थियों को कानून के बारे में जानकारी होगी तो वे आगे चलकर अपना भविष्य बेहतर बना सकेंगे। उक्त बातें क्षेत्र के ग्राम पंचायत धनौती में वर्ल्ड विजन इंडिया, बलिया के तत्वावधान में आयोजित बच्चों के प्रति हो रही ¨हसा को रोकने संबंधी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वर्ल्ड विजन इंडिया के मैनेजर मनोज ने कहीं। कहा कि विद्यार्थी वर्ग जागरूक होगा तो देश की नींव मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी करवाना भी अपराध है। बच्चों पर हो रहे अत्याचार से निपटने के लिए 1098 टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने की सलाह दी। कहा कि 18 वर्ष तक बच्चों को खेलने, कूदने, सीखने व पढ़ने की उम्र होती है। कार्यक्रम में ब्लाक मुख्यालय के विभिन्न गांवों से आए बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ तीन सौ बच्चों ने सुबह एक भव्य रैली निकाल कर किया। इस मौके पर मुख्य रूप से भगत ¨सह, डब्लू ¨सह, विशाल गोंड, नीरज, सत्यम, विशाल साह आदि मौजूद थे। कार्यक्रम आयोजक मिस्टर निधिन ने आगन्तुकों के प्रति आभार व्यक्त किया।