Move to Jagran APP

दंडनीय अपराध है बाल विवाह

जासं फेफना (बलिया) बाल कल्याण समिति एवं बाल संरक्षण इकाई की बाल गृह के प्रांगण में हुई बैठक में वक्ताओं ने बाल विवाह रोकने हेतु चर्चा किया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Apr 2020 06:30 PM (IST)Updated: Sat, 25 Apr 2020 06:30 PM (IST)
दंडनीय अपराध है बाल विवाह
दंडनीय अपराध है बाल विवाह

जासं, फेफना (बलिया) : बाल कल्याण समिति एवं बाल संरक्षण इकाई की बाल गृह के प्रांगण में हुई बैठक में वक्ताओं ने बाल विवाह रोकने हेतु चर्चा किया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रशांत पांडेय ने कहा कि शहरी व देहात इलाके में 26 अप्रैल अक्षय तृतीया का दिन शुभ माना जाता है। ऐसे में रुढि़वादी सोच वाले लोग बाल विवाह करने से भी नहीं चूकते हैं जो कानूनी अपराध है। कहा कि बाल विवाह करना दंडनीय अपराध है। बाल विवाह प्रतिभागियों को इस कानून के तहत दो लाख रुपये व दो साल तक कठोर करावास हो सकता है। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अगर किसी को कहीं से भी बाल विवाह की सूचना मिलती है तो तुरंत 112 नंबर डायल कर पुलिस को अवगत कराएं। ताकि बाल विवाह जैसे अपराध को रोका जा सके। इस मौके पर राजू सिंह, अनिता सिंह, पूनम तिवारी, विनोद सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.