श्रमिक की मौत के मामले में सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया): खनवर के कार्यक्रम स्थल पर हुई मारपीट में लाइट एंड साउंड के श्रमिक मोहन भारती की मौत के मामले में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ बलवा, गैर इरादतन हत्या व अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा मनोज कुमार जायसवाल प्रोपराइटर जेएमडी लाइट एंड साउंड नदेसर वाराणसी की तहरीर पर पंजीकृत हुआ है।
प्रोपराइटर ने तहरीर में कहा है कि खनवर में शादी का प्रीति भोज था। इसमें मेरी फर्म बुक थी। मेरे अलावा मैरिज किचन पहडिया वाराणसी व मिलन कैटर्स वाराणसी सहित तमाम फर्म बुक थीं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी लोग अपना सामान समेट रहे थे। मिलन कैटर्स के स्टाफ के लोग मेरी केबल अंडरग्राउंड के ऊपर आग लगा कर ताप रहे थे। इसमें नीचे के केबल में शार्ट शर्किट होने का डर था। मेरे स्टाफ मोहन भारती नबाबगंज भेलूपुर वाराणसी से मिलन कैटर्स के स्टाफ कहासुनी करने लगे और किसी ने अचानक जीएमडी के सटाफ मोहन भारती को कोटचर से मार दिया।
घटना के बाद मोहन को गंभीर स्थिति में अन्य स्टाफ के लोग अस्पताल ले गए जहां से सदर अस्पताल बलिया के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अब्बास, अमरजीत, श्याम नाई, विष्णु, अर्जुन, पवन कुमार सभी निवासी शमसाबाद जनपद आगरा के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है।