बलिया में फाइनेंस कंपनी के सेल्स आफिसर ने किस्त वसूल कर नहीं किया जमा, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
बलिया में एक फाइनेंस कंपनी के सेल्स ऑफिसर पर ग्राहकों से वसूली गई ₹1.99 लाख की ऋण किस्तें कंपनी खाते ...और पढ़ें

बलिया में फाइनेंस कंपनी के सेल्स ऑफिसर पर ₹1.99 लाख की किस्त गबन का आरोप, मुकदमा दर्ज।
HighLights
फाइनेंस कंपनी के सेल्स ऑफिसर पर ₹1.99 लाख गबन का आरोप।
ग्राहकों से वसूली गई ऋण किस्तें कंपनी खाते में नहीं जमा कीं।
पुलिस ने आरोपी अभिषेक कुमार मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। सिकंदरपुर स्थित फाइनेंस कंपनी के ग्राहकों से ऋण की किस्त के रूप में वसूली गई 1,99,213 रुपये की रकम कंपनी खाते में जमा नहीं करने के आरोप में शाखा प्रबंधन ने सेल्स आफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रकम मांगने पर गाली-गलौज और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, देवरिया के भाटपार रानी क्षेत्र के सिकरहाटा निवासी अभिषेक कुमार मिश्रा, आइआइएफएल समस्ता फाइनेंस लिमिटेड में सेल्स आफिसर के पद पर कार्यरत था। उसकी जिम्मेदारी ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने के साथ स्वीकृत ऋण की किस्तों की वसूली कर कंपनी के खाते में जमा कराने की थी।
शाखा प्रबंधक विशाल यादव की तहरीर के मुताबिक, कंपनी की आडिट टीम ने शाखा के रिकार्ड और लेनदेन की जांच की तो विभिन्न तिथियों में ग्राहकों से वसूली गई 1,99,213 रुपये की रकम कंपनी खाते में जमा नहीं मिली। कंपनी का आरोप है कि यह रकम यूपीआई और नकद के माध्यम से ग्राहकों से प्राप्त की गई थी। शाखा प्रबंधन ने कर्मचारी से रकम जमा करने को कहा।
आरोप है कि पहले वह रकम जमा करने की बात कहता रहा, लेकिन बाद में कथित तौर पर रुपये देने से इन्कार कर दिया और धमकी दी। कंपनी ने पुलिस को यूपीआइ लेनदेन, नकद प्राप्ति के प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट और ग्राहकों के लोन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज सौंपे हैं। प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार दुबे ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। लेनदेन का सत्यापन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
