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बल‍िया में खाड़ी देश से इमो एप पर पत्नी को वीडियो काल कर दिया तीन तलाक, मुकदमा दर्ज

By Vns Milan K. Gupta Edited By: Abhishek sharma
Published: Wed, 28 Oct 2026 07:17 PM (IST)

बलिया में एक महिला ने खाड़ी देश से इमो एप पर वीडियो कॉल के जरिए तीन तलाक दिए जाने का ...और पढ़ें

बलिया में खाड़ी देश से इमो एप पर पत्नी को दिया तीन तलाक, दहेज उत्पीड़न का भी आरोप।

बलिया में खाड़ी देश से इमो एप पर पत्नी को दिया तीन तलाक, दहेज उत्पीड़न का भी आरोप।

HighLights

  1. खाड़ी देश से इमो एप पर दिया तीन तलाक।

  2. दहेज उत्पीड़न और मारपीट का आरोप, FIR दर्ज।

  3. पति समेत ससुराल के छह लोगों पर मुकदमा।

जागरण संवाददाता, बलिया। दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के साथ ही इमो एप पर वीडियो काल कर तीन तलाक देने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में पति समेत जेठ देवर-देवरानी, सास और ननद को नामजद किया गया है।

कोतवाली क्षेत्र के उमरगंज में मायके में रह रही रुकसार पत्नी मो. आरिफ ने तहरीर में बताया कि उसका निकाह 17 जून 2022 को आजमगढ़ जिले के जीयनपुर क्षेत्र के खालिसपुर निवासी मो. आरिफ पुत्र मंजूर खान के साथ हुआ था। निकाह के अगले दिन वह विदा होकर ससुराल चली गई थी।दोनों से एक बेटी भी है।

महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल के अन्य लोग कम दहेज लाने को लेकर ताने देते थे और उसे प्रताड़ित करते थे। करीब एक वर्ष पहले पति रोजगार के सिलसिले में खाड़ी देश चला गया। वहां से वह इमो एप के जरिए फोन पर बात करता था और मायके से दहेज लाने का दबाव बनाता था।

रुकसार के अनुसार, एक दिन फोन पर उसने मायके पक्ष की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए अतिरिक्त दहेज देने में असमर्थता जताई। इस पर पति ने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि ससुराल के अन्य लोग भी वहां पहुंच गए और पति को उकसाने लगे। इसी दौरान पति ने इमो एप पर फोन कॉल के माध्यम से उसे एक साथ तीन तलाक कह दिया।

महिला ने आरोप लगाया कि इसके बाद ससुराल के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए बेटी समेत उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसकी जानकारी मायके पक्ष को मिलने पर स्वजन उसे अपने साथ बलिया ले आए।

कोतवाली पुलिस के मुताबिक पति मो. आरिफ, जेठ मो. आसिफ, देवर सम्मू, सास अहमदी, ननद सोनी व देवरानी संजीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में समरेंद्र कुमार मिश्रा को जांच अधिकारी नामित किया गया है।